बिहार पंचायत चुनाव मे जिन उम्मीदवारो ने नहीं दिया है चुनावी खर्च का ब्योरा, नहीं लड़ सकेगें चुनाव

बिहार मे पंचायत चुनाव कराने के लिए कई सारी तैयारियां कर ली गई हैं और अब ज़िला स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसा कहा जा रहा कि आयोग द्वारा सबसे पहले बूथों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। लेकिन एक खबर से उन उम्मीदवारो के होश उड़ गए है जो पिछली बार चुनावी मैदान मे खड़े हुए थे लेकिन अब तक डिटेल जमा नहीं करवाया है। खबर है कि ऐसे लोगो को इस बार चुनावी मैदान मे उतरने पर आयोग रोक लगा सकता है।

जानकारी के मुताबिक ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 2016 का पन्चायत चुनाव लड़ा था , लेकिन उन्होंने तय तिथि तक अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जिला निर्वाचन कार्यालय मे जमा नहीं करवाया, उनके लिए 2021 का पन्चायत चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा कि जिला विभाग पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बाद इस पर आदेश जारी कर सकती है।

चुनावी खर्च का ब्योरा ने देने पर नहीं लड़ सकेगें चुनाव

कहा जा रहा कि 2016 मे हुए पन्चायत चुनाव मे पंच से लेकर जिला परिषद के जो भी उम्मीदवार थे , अगर उन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाया है तो उनके चुनाव मे खड़ा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जा सकता है। अगर विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी जाता है तो इसका साफ मतलब होगा कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पिछले चुनाव मे हिस्सा लिया और चुनावी खर्च का विवरण जमा नहीं किया , उनका चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि यह माना जा रहा कि आयोग ऐसे उम्मीदवारो को एक मौका दे सकती है।

गौरतलब है कि 2016 मे हुए पन्चायत चुनाव के बाद चुनाव मे हिस्सा लेनेवाले सभी उम्मीदवारो से चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा कराने को कहा गया था, इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2016 निर्धारित की गई थी। उसके बाद भी आखिरी तिथि को कई दफा आगे बढ़ाया गया। अंत मे मार्च 2021 तक चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करने का आखिरी मौका दिया गया। लेकिन इसके बावजूद आधे से अधिक उम्मीदवारो ने विवरण जमा नहीं कराया, जिसमें से कई ऐसे थे जो चुनाव मे विजयी भी हुए थे। अब ऐसे उम्मीदवारो को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। विभाग के द्वारा पहले ही इसके लिए अनिवार्य आदेश भी जारी कर दिए गए थे।

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