RBI News: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया देश के सभी बैंकों के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखता है. जब भी कोई बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियमों को अनदेखा करके अपनी मनमानी करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया उस बैंक पर जुर्माना लगाता है. इस बार फिर से स्टेट बैंक सहित केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक्शन लिया है और 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने सोमवार को बयान में कहा है कि डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 से संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी लगाया गया जुर्माना: RBI News
इसके साथ ही आय पहचान, ऐसेट क्लासिफिकेशन और कर्ज से संबंधित नॉर्म्स, NPA को लेकर प्रोविजन और केवाईसी से जुड़े रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कुछ निर्देशों का कंप्लायंस नहीं करने के लिए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर 66 लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वही रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के कंप्लायंस नहीं करने के वजह से केनरा बैंक पर 32.30 लख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर भी लगाया गया है 16 लाख रुपए का जुर्माना
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से संबंधित कुछ नॉर्म्स का पालन नहीं करने पर उड़ीसा में राउरकेला के ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 16 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है.
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क्या ग्राहकों पर भी होगा इसका असर
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने साफ कहा है कि जुर्माना रेगुलेटरी कंप्लायंस में कर्मियों को लेकर लगाया गया है. इसका ग्राहकों से और ट्रांजैक्शन से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है और इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.
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