Bank Locker Rule : अगर बैंक लॉकर से गायब हो जाती है आपकी चीजें तो कौन होगा जिम्मेदार? जानिए बैंक लॉकर का नियम

Bank Locker Rule: अक्सर लोगों को लगता है कि बैंक लॉकर में हमारा सामान सुरक्षित रहेगा इसलिए लोग अपना कीमती सामान बैंक लॉकर में रख देते हैं. लोग अपनी कीमती सामान, गहने आदि को बैंक लॉकर में रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक लॉकर में आपका सामान सुरक्षित है कि नहीं? इन चीजों की क्या गारंटी रहता है?

क्या बैंक लॉकर में रखी चीजों की जिम्मेदारी लेता है?

अगर बैंक लॉकर में रखी चीज चोरी हो जाती है तो फिर क्या होगा? बैंक में रखे समान अगर चोरी हो जाती है या फिर दीमक खा जाते हैं तो ऐसे में सामान की भरपाई कौन करेगा? इसको लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि आप बैंक लॉकर में क्या-क्या रख सकते हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने अगस्त 2022 में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स को लेकर एक नियम जारी किया. इस नियम के अनुसार 1 जनवरी 2023 तक मौजूद लाकर होल्डर के साथ एग्रीमेंट रिवाइज करना था. यह नियम पुराने लॉकर्स होल्डर पर लागू हुए थे और नए नियम जनवरी 2022 से लागू किए गए थे.

जानिए क्या है नियम (Bank Locker Rule) ?

नए नियम के अंतर्गत बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी. इसके अलावा बैंक लॉकर के लिए कस्टमर से एक बार में ज्यादा से ज्यादा 3 साल का किराया ले सकते हैं. इसके साथ ही अगर ग्राहकों का नुकसान होता है तो बैंक के शर्तों का हवाला देकर मुकर नहीं सकते हैं बल्कि ग्राहकों की पूरी भरपाई करेंगे.

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जिम्मेदारियां से बच नहीं सकते हैं बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के संशोधित नियमों के अनुसार बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है. ग्राहक को अगर कोई नुकसान होता है तो बैंक नुकसान से मुकर नहीं सकते हैं बल्कि ग्राहकों को उनका नुकसान का भरपाई करना होगा.

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियम के अनुसार बैंकों की लापरवाही के वजह से अगर लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है तो बैंकों को भुगतान करना होगा. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी कि चोरी, डकैती, इमारत का गिरना, बैंक परिसर की कमियों लापरवाही के वजह से सामान को कोई नुकसान ना हो.

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