बिहार पंचायत चुनाव : पंचायत चुनाव की अधिसूचना हुई जारी, 11 चरणों में होगा मतदान

बिहार चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार की शाम को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दे कि लंबे समय से इस अधिसूचना का इंतज़ार किया जा रहा था। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्यभर में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो चुकी है। अब किसी भी नई योजना को प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा, लेकिन  पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। 11 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। बुधवार से छह विभिन्न पदों के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। नामांकन कराने लिए प्रत्यशियो उनको सात दिनों का समय दिया जाएगा। आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी की अवधि का तय की जा चुकी है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी के लिए दिन के 11 बजे से लेकर शाम के चार बजे तक नामांकन किए जाने का समय निश्चित किया गया है।

11 चरणों में होगा मतदान

बता दे कि पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव कराया जाना है, जबकि दूसरे चरण में 32 जिलों के 48 प्रखंडों, तीसरे चरण में 33 जिलों के 50 प्रखंडों, जबकि चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों मे तो वहीं  पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंडों, सातवें चरण में 37 जिलों के 63 प्रखंडों तथा आठवें चरण में 36 जिलों के 55 प्रखंडों में मतदान होगा, जबकि नौंवें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंडाें , 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव कराए जाएंगे।

11वें चरण मे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चुनाव कराया जाएगम् इसके तहत 20 जिलों के 38 प्रखंडों को शामिल किया गया है।नॉमिनेशन की आखिरी तिथि के बाद तीन दिनों के अंदर प्रत्याशियों के पर्चे की जांच की जाएगी। एक या एक से अधिक दिनों मे यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। नाम वापसी की तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है, इसके साथ ही सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तिथि के बाद दो दिनों का समय नाम वापसी के लिए दिया जाएगा।

बस नल-जल योजना की ही राशि का निकासी कर  पाएंगे

पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने नियमो की जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ग्राम पंचायतों केवल नल-जल योजना की ही राशि का निकासी कर  पाएंगे, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी योजनाओं की राशि की निकासी पर रोक लगा दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ यह व्यवस्था भी लागु हो जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि बाढ़मुक्त जिले मे पहले चुनाव  होंगे। इसके बाद बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराए जाएंगे।

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गौरतलब है इस बार पन्चायत चुनाव में कुल 2 लाख 59 हजार 260 पदों पर चुनाव होना है, जिसमें मुखिया व सरपंच के लिए क्रमश: 8387 पदों पर चुनाव कराया जाएगा तो वहीं वार्ड सदस्‍य के लिए 1 लाख 14 हजार 667, पंचायत समिति के लिए 11491, जिला परिषद सदस्‍य के लिए 1161 एवं पंच के एक लाख 14 हजार 667 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे।

जाने किस तिथि को किस चरण का मतदान होगा

पहले चरण का मतदान 24  को, दूसरा चरण का मतदान 29 सितंबर को, तीसरा चरण का मतदान 08 अक्टूबर को, जबकि चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा ।पांचवां चरण का मतदान 24 अक्टूबर को कराया जाएगा,छठा चरण का चुनाव 03 नवंबर को, सातवां चरण का मतदान 15 नवंबर को तो वहीं आठवां चरण का मतदान 24 नवंबर को होगा।नौवां चरण के मतदान के लिए 29 नवंबर की तिथि तय की गई है, जबकि 10वां चरण का मतदान 08 दिसंबर तथा 11वां और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को कराया जाएगा।

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