1 अप्रैल से बदल जाएगा बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी का नियम, आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत

Bank News: बैंक यानी NBFC के लिए लोन के डिफॉल्ट होने पर जमाने से जुड़ा नियम इस साल अप्रैल से लागू होने वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस बात की जानकारी बीते सोमवार को दिया है. नितेश कुमार को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैंक को और गैर बैंकिंग वृतीय कंपनियों को रेवेन्यू ग्रोथ के लिए कर्ज में चूक, लोन डिफॉल्ट पर दंडात्मक शुल्क लगाने से रोकने वाली संशोधित निष्पक्ष उधारी प्रणाली 1 अप्रैल से लागू की जाएगी.

अब सिर्फ उचित डिफॉल्ट चार्ज लगा सकेंगे बैंक(Bank News)

सूत्रों की माने तो पेनल्टी चार्ज के इस चलन से आरबीआई चिंतित है और पिछले साल 18 अगस्त को मन डंडों में संशोधित किया गया था, जिसके अंतर्गत बैंक या NBFC उचित सिर्फ डिफॉल्ट चार्ज लगा सकते हैं. बैंक और आरबीआई से विनियमित दूसरी संशोधित मानदंड लागू करने के लिए 3 महीने का विस्तार देते हुए अप्रैल का समय दिया गया था. आरबीआई से बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के एक समूह ने कहा है कि मौजूदा कर्ज के मामले में यह निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे.

तर्कसंगत होगा दंडात्मक शुल्क

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की जानकारी दिया कि जून तक आने वाली रिन्यूएबल तारीख पर नई दंड शुल्क व्यवस्था, बदलाव होना सुनिश्चित किया जाएगा. अगस्त 2023 के गाइडलाइन लोन रीपेमेंट में छुपा के मामले पर लागू होने के बारे में आरबीआई ने कहा है कि ऐसी छोकरी पेमेंट कार के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों के उल्लंघन है. रिहाजा अब दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है.

जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों की नहीं है अब खैर

IBA और NISL के तरफ से ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है जिसके मदद से लोन न चुकाने वाले को फास्ट ट्रैक तरीके से डिफॉल्ट घोषित किया जा सके. बैंक लोन ऐसे लोन अकाउंट के बारे में इनफार्मेशन यूटिलिटी सर्विसेज को अतिरिक्त जानकारी देगी जिन्हें फ्रॉड माना जा चुका है.

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