Indian Sarai Act : कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं घूमने जाते हैं और रास्ते में ही उन्हें वॉशरूम जाने की जल्दी होती है. ऐसे में लोग सड़क के किनारे पेशाब करना ज्यादा अच्छा समझते हैं. लेकिन स्वच्छ भारत की वजह से अब आप सड़क पर पेशाब नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी ऐसी जगह गाड़ी रोकनी होगी जहां आपको वॉशरूम की सुविधा हो.
सोचिए आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसे रास्ते में फाइव स्टार होटल आता है, तो क्या आप गाड़ी रोक कर फाइव स्टार होटल में पेशाब करने जाएंगे? शायद आप ऐसा नहीं करेंगे. लेकिन आप अगर चाहे तो फाइव स्टार होटल में पेशाब करने जा सकते हैं क्योंकि भारतीय कानून ने आपको यह अधिकार दिया है. आईए जानते हैं इससे जुड़ा कानून.
जानिए क्या कहता है इससे जुड़ा कानून(Indian Sarai Act)
इस कानून को इंडियन सराय एक्ट के नाम से जाना जाता है और इसे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है. इसे 1867 में बनाया गया था. इंडियन सराय एक्ट के सेक्शन 7(2) मे, “Free Access” का जिक्र किया गया है और इसका अर्थ है कि कोई भी इंसान पेशाब लगने की स्थिति में किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता है. इसके लिए उसे होटल में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं. होटल हो फाइव स्टार हो या सामान्य सभी में यह नियम लागू होता है.
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पानी के लिए भी बनाया गया है नियम
यह कानून सिर्फ टॉयलेट करने का अधिकारी नहीं देता है बल्कि इंडियन सराय एक्ट के सेक्शन 7(2) “Free Access” का जो जिक्र है उसमें पानी के लिए भी कहा गया था. इस एक्ट के अंतर्गत अगर आपको प्यास लगता है तो आप किसी भी होटल में जाकर पानी पी सकते हैं.
जाने अगर कोई मना करे तो क्या होगा
अगर कोई होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला आपको इन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करने देता है तो उसके खिलाफ सराय एक्ट के क्षेत्र 14 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है. इसकी जानकारी केंद्र सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर दी गई है.
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