किराएदार नहीं कर रहा है मकान खाली? तो करें यह काम, फटाफट खाली होगा मकान

House Rent Rules: कई बार ऐसा होता है कि किराएदार ना तो मकान खाली करते हैं और ना ही समय पर किराया देते हैं. ऐसे में परेशानियां बढ़ने लगती है. कई बार किराएदार मकान किराया पर लेते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं. किराएदार को रेट एग्रीमेंट और मालिक की बातें दोनों फॉलो करना होता है.

11 महीने का होता है रेट एग्रीमेंट: House Rent Rules

सामान्य तौर पर रेट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है. इस रेट एग्रीमेंट पर किराएदार का नाम मकान मालिक का नाम, किराए की रकम सभी जानकारी लिखी गई होती है. इसके साथ ही रेट एग्रीमेंट पर कुछ शर्त भी लिखी गई होती है.

समय पर चुकाना होता है रेंट

किराएदार को रेट एग्रीमेंट के अंतर्गत समय पर किराया चुकाना होता है और रेट एग्रीमेंट पर लिखी बाकी सभी शर्तों को पूरा करना होता है. कभी कभार कुछ किराएदार एग्रीमेंट के शर्तों को नहीं मानते हैं और समय पर किराया भी नहीं देते हैं. काफी कहने के बाद भी रेड एग्रीमेंट का पालन नहीं करने और मकान मालिक के कहने के बाद भी मकान खाली नहीं करते हैं. ऐसे में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं.

Also Read: घर बैठे आसानी से बना सकते हैं Voter ID Card, बस इलेक्शन कमीशन के इस ऐप पर करना होगा अप्लाई

whatsapp channel

google news

 

कर सकते हैं कोर्ट केस

अगर कोई किरायेदार ऐसा करता है तो आपको कानूनी सहायता ले सकते हैं. इसके लिए आप किसी वकील से मिल सकते हैं. आपकी किराएदार को बेदखली का लीगल नोटिस भेज सकते हैं, इसके बाद आपको 15 से 30 दिन का इंतजार करना होगा. इसके बाद भी किराएदार अगर आपका मकान खाली नहीं करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट जाकर आप रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत केस दायर कर सकते हैं. इसके बाद आप कोर्ट से घर खाली करवाने का आर्डर ले सकते हैं. इस तरह किराएदार को हर हाल में आपका मकान खाली करना होगा.

Share on