217 करोड़ से 50 एकड़ मे बिहटा के कन्हौली में दूसरा बस स्टैंड, 750 एंबुलेंसों की खरीद, जाने कैबनेट के बड़े फैसले 

Written by: Manish Kumar | biharivoice.com • 24 नवम्बर 2021, 3:54 अपराह्न

बिहार की राजधानी पटना का दूसरा अंतरराज्यीय बस स्टैंड निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इस बस स्टैंड का नाम पाटली बस स्टैंड होगा। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें बस स्टैंड के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए 217.46 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नये बस स्टैंड के लिए स्थल का निरीक्षण किया था, इस दौरान उन्होंने नए बस स्टैंड के निर्माण की बात को भी मौखिक सहमति दी थी। कुछ माह पूर्व ही पटना के बैरिया में नया अंतरराज्यीय बस अड्डा शुरू किया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 22 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गयी।

750 एंबुलेंसों की होगी खरीद

मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मरीजों की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए कई सारी योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रखंडों में एक-एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस (एएलएसए) की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई, सभी प्रखंडों के लिए 534 एएलएसए एंबुलेंसे (बीएलएसए) की खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंडों के लिए 216 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस(बीएलएसए) की भी खरीद को मंजूरी दी गई है। डालय 102 के बेड़े में एक हजार एंबुलेंस को शामिल करने के लिए कुल 96.12 करोड़ रूपये के खर्च को मंजूरी दी गई। बता दे कि 102 एंबुलेंस के बेड़े में पहले से 250 एंबुलेंसों की खरीद की स्वीकृति दी जा चुकी है।

अब बीएच सीरीज के वाहनों का बिहार में भी होगा रजिस्ट्रेशन

कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली में हुए बदलाव को बिहार में लागू करने पर भी सहमति दी गयी। मालूम हो कि इसके तहत 26 अगस्त 2021 से बीएच सीरीज को प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। इन बदलावों के लागू होने से सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कर्मियों व पदाधिकारियों को काफी सुविधा होगी, क्योकि  ट्रांसफर होने पर उन्हें अपने निजी वाहन के लिए एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उस वाहन का टैक्स प्रति दो वर्षों के लिए संबंधित राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा। नियमो मे हुए बदलावो से ऐसे वाहनों के ट्रांसफर के बाद अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।

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Manish Kumar

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