बिहार: अब जमीन रजिस्‍ट्री के लिए नहीं देने पड़ेंगे पैसे, खुलेंगे उद्योग भंडार मिलेगा रोजगार

बिहार सरकार (Bihar Government) की नई पहल से अब राज्य में जमीन खरीदना और उसका रजिस्ट्रेशन (Bihar Land Registration) कराना और भी आसान हो गया है। यही वजह है कि बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले जमीन की कीमत ज्यादा है, लेकिन इसके कारण कई बार लोगों को कई अलग-अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें महंगा निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क (Bihar Land Registration Fee) भी शामिल है। वहीं सरकार ने अब इस परेशानी का समाधान करते हुए राज्य में जमीन की लागत कम करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टांप शुल्क पूरी तरह से माफ करने का ऐलान किया है।

Bihar Land Registration

इस तरह की जमीन खरीद पर सरकार देगी 100% छूट

गौरतलब है कि उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार औद्योगिक जमीनों के लिए निबंधन और स्टांप शुल्क पूरी तरह से माफ करेगी। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन व स्टांप शुल्क में 100% छूट दी जाएगी।

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मालूम हो कि मध निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में सरकार के इस कदम के बारे में बताया गया है, जिसके मद्देनजर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के तहत उद्योग के लिए जमीन की लागत कम की जाएगी।

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इस मामले पर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टांप व निबंधन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों द्वारा उद्योग को स्थापित करने के लिए किया जाएगा, उसके दस्तावेज के निबंधन और स्टांप शुल्क को भी 100% माफ किया जाएगा।

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क्लीयरेंस के बाद ही मिलेगा फायदा

बता दे निजी निवेशकों को मिलने वाली यह खास छूट का लाभ उन्हें तब मिलेगा, जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्टेज-1 का क्लीयरेंस ले चुका होगा। इसके उपरांत ही निबंध व स्टांप शुल्क के अलावा भू-स्वामी रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क और कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए दिया जाने वाला सेवा शुल्क नियम अनुसार लिया जाएगा।

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