बिहार में पंचायती राज संस्‍थाओं को आवंटित की जाएगी 15 हजार करोड़, जाने मुखिया को कितना भाग मिलेगा

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था को 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई अनुदान की राशि का आधा भाग मूलभूत सुविधाओं के विकास पर व्यय किया जा सकेगा। शेष बचे हुए आधे भाग मे से कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन दिया जाएगा, स्थापना मद और आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च किया जाएगा। प्रदत राशि को खर्च किए जाने को लेकर रुपरेखा तय कर दी गई है और इस सम्बन्ध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से बैंक खाते में ही कोई भी पेमेंट किया जाना है। इसके साथ ही पेमेंट की नई व्यवस्था कंट्रोलर जनरल आफ एकाउंटस (सीजीए) के पोर्टल से ही की जा सकेगी।

बिहार पंचायती राज

गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 15,018 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। आवंटित की गई राशि में पंचायत की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत होगी जबकि पंचायत समिति की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत होगी, और शेष बची राशि जिला परिषद के हिस्से की होगी। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद के लिए 17.20 करोड़ की राशि जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 2.54 करोड़ की राशि दी गई हैं। जिला परिषद के नए सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए 20 करोड़ रूपये जारी की गई है। प्रदत राशि का आधा भाग स्थापना और कर्मचारियों के वेतन और आधारभूत संरचना के विकास के लिए व्यय किया जा सकेगा। शेष आधी राशि का उपयोग बुनियादी आवश्यकता, स्वच्छता एवं खुले में शौचमुक्त मद के रखरखाव, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वन में किया जाएगा।

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चेक से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था होगी समाप्त

15वें वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद के लिए जारी की गई राशि को अब अभियंता अथवा किसी एजेंसी को अग्रिम के रूप में चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। चयनित योजनाओं के कार्य और मापी पुस्तिका जमा कराने के बाद पीएफएमएस से राशि बैंक खाते में जाएगा। मजदूरों का पारिश्रमिक, सामग्री के आपूर्तिकर्ता और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा ही ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय उपस्कर सहित सभी प्रकार के पेमेंट भी इसी तरह किए जाएंगे।

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बिहार में पंचायती राज

किसके साथ किस योजना की संबद्धता

15वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि को व्यय करने के लिए संबद्ध योजनाओं को ही चयनित किया जा सकेगा। इस राशि से जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्र में तीन हेक्टेयर से अधिक जल संचयन संरचना और सिंचाई क्षमता के विकास मद में चेक डैम, आहर-पईन निर्माण किया जा सकता है। जिला अस्पताल, अनुमंडल और रेफरल हास्पिटल के आधारभूत ढांचे पर भी रकम व्यय करने की अनुमति होगी।

सरकारी भवनों की बाउंड्री, सार्वजनिक भवनों के दीर्घकालीन रखरखाव, शवदाह गृह और बस या आटो स्टैंड का निर्माण भी जारी राशि से कराया जा सक्र्ग। पंचायत समिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ढांचे, पीसीसी रोड, यात्री पड़ाव, खेल मैदान और खुले जिम का निर्माण कार्य कराया सकेगा। इसके अलावा, पंचायत में सैरातों का विकास, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, शवदाह गृह और सार्वजनिक भवनों के रखरखाव की योजना पर भी व्यय की अनुमति होगी।

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