अगर कोई बैंक डूब जाए तो आपके पैसे का क्या होगा, मिलेगा वापस या नहीं? मिलेगा तो कितना?

Bank Collapses Rule: कुछ दिन पहले की बात है, जब अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद बैंकों में जमा राशि को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई थी. लोगों को इंडिया में बैंक डूबने का डर सताने लगा. कुछ लोगों को 2019 में भारत के पीएमसी बैंक पर आया संकट याद आने लगा. एक्सपर्टश को मंदी का डर सताने लगा वही सब लोग चिंता में डूब गए. सोचिए अगर भारत में बैंक डूब जाए तो आपका पैसा कैसे निकलेगा. ऐसे में आपकी परेशानियां बढ़ने लगेगी. तो आईए जानते हैं बैंक डूब जाता है तो पैसा कैसे निकलता है.

बैंक डूब जाए तो मिल जाते है पैसे पर कितना जानें- (Bank Collapses Rule)

वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे सभी बैंक में प्रति व्यक्ति प्रति बैंक ₹5,00,000 तक सुरक्षित जमा कर सकते हैं. सभी शहरी सहकारी बैंक, पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आदि में भी कोई संकट आता है तो ₹5,00,000 व्यक्ति को आसानी से वापस मिल जाते हैं.

बता दें कि भारत सरकार बैंक जमा के लिए जमा बीमा प्रदान करती है. यह बीमारी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन(DICGC) द्वारा प्रदान किया जाता है. यदि कोई बैंक डूब जाता है तो DICGC प्रति बैंक प्रत्येक जमाकर्ता को ₹5,00,000 तक का बीमा कवरेज प्रदान करता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कोई बैंक DICGC के तहत बीमाकृत है या नहीं, जमकर्ता संबंधित बैंक शाखा से जाकर जांच कर सकता है.

दो बैंकों में पैसा जमा है तब कितने मिलेंगे पैसे

जमा बीमा कवरेज प्रत्येक बैंक में जमा राशि पर अलग-अलग लागू किया जाता है. इसलिए यदि किसी ग्राहक के पास दो अलग-अलग बैंक में पैसा है तो दोनों जमाव को बीमा कवरेज के तहत ₹5,00,000 तक की राशि दी जाएगी. यदि किसी व्यक्ति एक ही बैंक में दो खाते हैं जिनमें कुल ₹5,00,000 से अधिक है तो कुल कवर 5 लाख रुपए तक सीमित होगा.

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भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार किसी बैंक की विभिन्न शाखों में रखी गई जमा राशि को बीमा कवर के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है. अगर बैंक डूब जाता है तो भी हर हाल में पैसे मिलते हैं.

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