बिहार पंचायत चुनाव: दोपहिया से प्रचार कर सकेगें मुखिया प्रत्याशी, इतना कर सकते है खर्च

Written by: Manish Kumar | biharivoice.com • 20 अगस्त 2021, 10:10 पूर्वाह्न

बिहार में पंचायत चुनाव के तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। अब बिहार पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग के द्वारा यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन से प्रत्याशी कितना खर्च कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव 2016 के बाद चुनावी खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

सरपंच और मुखिया प्रत्याशी की बात करें तो वे चालक सहित एक मोटरसाइकिल या स्कूटर से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशियों को भी मोटरसाइकिल-स्कूटर से अपने चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है। वहीं जिला परिषद के प्रत्याशियों को एक हल्का मोटर वाहन से प्रचार करने की इजाजत दी गई है। प्रत्याशियों को या फिर उसके एजेंट को किसी एक को ही वाहन की अनुमति दी जाएगी।

अगर बात करें पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए चुनावी खर्च का तो वो भी निर्धारण कर दिया गया है। आयोग के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम कचहरी के पंच के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 20 हजार तय की गई है। इसके अलावा मुखिया और सरपंच के लिए यह सीमा 40 हजार तथा पंचायत समिति की सदस्यों के लिए अधिकतम सीमा 30 हजार तय की गई है। जिला परिषद की बात करें तो वह ₹1 लाख तक खर्च कर सकते हैं।

गौरमतलब है किपिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव की मंजूरी मिल गई है। इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसकी विधिवत अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। चुनाव के पहले चरण 24 सितंबर को आरंभ होंगे वहीं इसके आखिरी चरण 12 दिसंबर तक संपन्न कराए जाएंगे।

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Manish Kumar

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