आज से लागू हुए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, देखें पाबंदियों और सहूलियतों की सूची…

बिहार में  लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव के बाद इसे अगले 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज से  बिहार में लॉकडाउन-2 की शुरुआत हो गई है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकानें व वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों और रास्तों पर बिना कोई काम के पैदल चलने पर भी मनाही होगी। गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की गाइडलाइन को जारी किया गया।

गाइड लाइन के अनुसार पिछले लॉकडाउन की शेष पाबंदियां भी पूर्णतः लागू रहेंगी। लॉकडाउन-2 के दौरान शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न10 बजे तक ही खोली जायेगी। वही ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक का दिया गया है। पहले लॉकडाउन में यह समय सुबह 7 से 11 बजे तक ही thi6।

इस बार भी सरकार सख्ती से नियम पालन करवाएगी। सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह पूरे तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। केवल होम डिलीवरी की जायेगी। शादियों में भी अब केवल 20 लोगों के शामिल होने का नियम लागू कर दिया गया है। शादी अब बिना बैंड-बाजा के ही होगी।

लॉकडाउन – 2 में इन कामों में मिलेगी छूट

  1. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियोजन के लिए आयोजित वाक-इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी।
  2. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं जारी रहेंगी।
  3. ठेले पर फल-सब्जी धूम-धूमकर बेचे जा सकते हैं।
  4. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
  5. सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा।
  6. हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
  7. बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे।
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