वापस मिल रहा सहारा मे फंसा पैसा, आज ही इस वेबसाइट पर लॉगिन कर डालें डिटेल्स, जाने पूरी प्रक्रिया

Sahara Refund Portal: सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कवायद में जुटी केंद्र सरकार हर वह तरकीब अपना रखी है, जिससे लोगों को उनका पैसा वापस किया जा सकें। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल (Sahara Refund Portal) की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशक अपना पैसा वापस पा सकते हैं। बता दे पैसा उन्हीं निवेशकों को वापस मिलेगा, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। शुरुआत में निवेशकों को 10-10 हजार तक रिफंड किए जाएंगे। वही रिफंड क्लेम करने के लिए निवेशक को कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है।

गौरतलब है कि सहारा रिफंड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में पड़े 5000 करोड़ रुपए सहकारी समिति के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए थे। अब इन्हीं 5000 करोड रुपए को पहले चरण में निवेशकों को वापस किया जाएगा। बता दे यह पैसे उन्हें निवेशकों को वापस दिए जाएंगे, जिन्होंने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसा निवेश किया था।

कितने दिनों में वापस मिलेगा सहारा में फसा पैसा?

गौरतलब है कि अगर निवेशक ने सहारा की एक से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा निवेश किया है, तो उसे रिफंड पाने के लिए सरकार द्वारा दी गई सहारा रिफंड पोर्टल की ऑफिशल वेबसाइट पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म में अपने सभी क्लेम फाइल की डिटेल देनी होगी। इसके बाद सहारा ग्रुप ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटी आपके आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर ही उसकी जांच पड़ताल करेगी। पोर्टल पर क्लेम फॉर्म फाइल करने के 15 दिनों के बाद आपको SMS. से पोर्टल पर क्लेम स्टेटस की पूरी जानकारी भी दे दी जाएगी। वही क्लेम प्रोसेस पूरा होने में 45 दिनों का समय लगेगा।

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एक फॉर्म में करें सारे क्लेम(Sahara Refund Portal)

  • इस जानकारी के साथ ही सहारा ग्रुप की इन 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को रिफंड लेने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in पर विजिट करना होगा।
  • यहां स्‍क्रॉल डाउन करके CRCS-Sahara Refund Portal पर क्लिक करें।
  • इसके बाद ऐसा करने के बाद सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का पेज खुल जायेगा।
  • जहां पर सबसे पहले डिपॉजिटर रजिस्‍ट्रेशन का ऑप्‍शन दिखाई देगा। इसी पर क्लिक करें।
  • रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम चार अक्षर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सब्मिट करें।
  • इसके बाद मोबाइल पर आया ओटीपी नंबर दर्ज करें और इसे सब्मिमिट करें।
  • अब पोर्टल पर डिपॉजिटर लॉगइन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद इक बार फिर से आधार के चार अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी अपडेट करें।
  • साथ ही आधार डेटा लेने हेतु की गई रिक्‍वेस्‍ट को एक्‍सेप्‍ट करें, इसके बाद आपको आपके आधार की जानकारियां आपके सामने होंगी।
  • इसके बाद आपको क्‍लेम फॉर्म दिखाई देगा, जिसे ध्यान से बारीकी से भरें और सभी जरूरी डॉक्‍युमेंट अपलोड करें।

रिफंड फॉर्म के लिए कितनी लगेगी फीस?

बता दे कि ऑनलाइन आवेदन कर पैसे वापस पाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर दिए CRCS-Sahara Refund Portal के लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन करें। यहां सबसे पहले पोर्टल पर लॉगइन करे। इसके बाद अगली शीट ओपन होगी, जहां सार डिटेल देखने के बाद आप समझ जायेंगे कि रिफंड हासिल करने के लिए निवेशकों को कोई फीस देने की जरूरत नहीं हैं।

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