बेटी के जन्‍म पर राज्य सरकार देती है 50,000 रुपये, जाने कहां और कैसे करना होता है अप्लाई

Government scheme for girl child: देश में बेटियों के हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का एकमात्र मकसद देश के तमाम राज्यों में घट रही लड़कियों की संख्या को बढ़ाना और उनके भविष्य को मजबूत करना है। इस कड़ी में सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी कन्याओं के लिए एक शानदार सरकारी स्कीम चलाई है।

महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का नाम माझी कन्या भाग्यश्री योजना है, जिसके तहत बेटी के जन्म पर परिवार को ₹50000 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार दे रही है। हालांकि इस दौरान इन परिवारों को सरकार के कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। ऐसे में आइए हम आपको बताएं कि माझी कन्या भाग्यश्री योजना में कैसे आवेदन करें? और क्या है इसके नियम और शर्तें?

क्या है माझी कन्या भाग्यश्री योजना? (Government scheme for girl child)

माझी कन्या भाग्यश्री योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई थी। सरकार ने लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत दूसरी बेटी का जन्म होने पर भी राज्य सरकार परिवार को यह सहायता राशि मुहैया कराती है। इसके साथ ही बता दे कि माझी कन्या भाग्यश्री योजना का फायदा सिर्फ महाराष्ट्र के स्थाई निवासियों को ही दिया जाएगा।

क्या है माझी कन्या भाग्यश्री योजना की शर्तें? (Government scheme for girl child)

महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री योजना के अंतर्गत राज्य के जो माता-पिता एक लड़की के जन्म होने के बाद एक वर्ष के भीतर नसबंदी कराते हैं, उन्हें सरकार ₹50000 की धनराशि बैंक में बालिका के नाम पर जमा कराती है। वही इस योजना के तहत अगर माता-पिता दूसरी बेटी के जन्म के बाद परिवार नियोजन को अपनाते हैं, तो नसबंदी कराने के बाद दोनों लड़कियों के नाम पर 25-25 हजार रुपए बैंक में जमा किए जाते हैं। योजना के मद्देनजर लड़की को ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा।

whatsapp channel

google news

 

ये भी पढे- सीनियर सिटीजन्स और महिला यात्रियों की लगी लॉटरी, सिर्फ आधा किराया लेगें सफर का मज़ा    

हालांकि बता दे कि लड़की जब 18 साल की हो जाएगी, तो वह इस योजना की पूरी राशि प्राप्त करने की हकदार होगी। हालांकि बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए यह भी जरूरी है कि लड़की ने कम से कम 10 वीं तक की पढ़ाई जरूर की हो और साथ ही वह 18 साल की उम्र तक अविवाहित भी होनी चाहिए।

माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए जरूरी कागजात

इसके साथ ही अगर आप माझी कन्या भाग्यश्री योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो बता दें कि आपको आधार कार्ड, बालिका के नाम का बैंक पासबुक, रजिस्टर मोबाइल नंबर, एक पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र और साथ ही माता-पिता का आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।

कैसे करें माझी कन्या भाग्यश्री योजना में आवेदन?

माझी कन्या भाग्यश्री योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहां से आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर यह पूरा फॉर्म भरकर जरूरी कागजात के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्रालय में जाकर जमा कराना होगा। जहां पर पूरी जांच-पड़ताल के बाद अगर आपका आवेदन पत्र सही पाया जाता है, तो सरकार आपकी बेटी के नाम पर सशर्त पूरी सहायता राशि जमा कर देगी।

ये भी पढे- सिर्फ 100 रुपये में रेलवे स्टेशन पर मिलेगा IRCTC का ये किफायती कमरा, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें

Share on