सावधान! अब तक लिंक नहीं किया PAN से आधार, तो होने वाला है बड़ा नुकसान और झेलनी पड़ेगी ये 10 परेशानियां?

Pan And Aadhar Card Link Details: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई थी, जिन लोगों ने अब तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय किया जा चुका है। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने वाले को अब डिपॉजिट करने, ट्रांजैक्शन करने, लोन लेने या क्रेडिट काम से जुड़े सभी कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ-साथ आप के 10 ऐसे और काम है, जो अब पैन और आधार को लिंक ना कराने की वजह से नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आइए इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं…

पैन-आधार को लिंक ना कराने पर होंगे ये 10 बड़े नुकसान

  1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसेस करना मुश्किल
  2. सीबीडीटी के मुताबिक टैक्स पर आयकर रिटर्न दाखिला कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।
  3. डिमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके साथ ही म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी ₹50000 से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते हैं।
  4. शेयर के अलावा किसी भी सिक्योरिटी की खरीद बिक्री के लिए एक बार में सिर्फ एक लाख रुपए तक की ही पेमेंट कर सकते हैं। इससे अधिक के लिए आपके आधार और पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है।
  5. ऐसी कंपनी आज जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, आप उनके शेयर को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन पर एक लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान नहीं कर सकते।
  6. अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपको गाड़ियों को खरीदने व बेचने पर अधिक टैक्स भी देना होगा।
  7. पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते है। इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में ₹50000 से अधिक राशि भी जमा नहीं करवा सकते है।
  8. अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम ₹50000 से अधिक नहीं भर सकते।
  9. अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आप एक लाख रुपए से अधिक के अंचल प्रॉपर्टी ना ही खरीद सकते है और ना ही एक लाख से अधिक की स्टैंप वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। साथ ही आपको बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।
  10. इसके साथ ही बता दे कि अब आपको अपने निष्क्रिय पैन कार्ड को दुबारा एक्टिवेट करने के लिए 1000 रुपए देने होंगे। फिर आपका पैन कार्ड दोबारा 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट किया जाएगा।

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