अब इस नंबर के बिना बिहार में नहीं होगी रजिस्ट्री, सरकार ने बदल दिया नियम

Bihar News: बिहार में तेजी से भूमि विवाद बढ़ता जा रहा था. इसको देखते हुए अब बिहार सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है निबंधन विभाग में भूमि निबंधन के नियमों में बदलाव किया है.विरौल अवर निबंधन पदाधिकारी डॉक्टर भास्कर ज्योति ने जानकारी दिया कि विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में अब सिर्फ वही व्यक्ति अपना जमीन बेच सकता है जिसके नाम से जमाबंदी है. जमाबंदी के साक्ष्य के रूप में जमाबंदी के स्लिप को दस्तावेजों के साथ लगाना होगा.

विरौल अनुमंडल के कई अंचलों द्वारा निर्गत किए गए जमाबंदी स्लिप में खाता खेसरा और रकबा के स्थान पर शून्य दर्ज रहता है और इस स्थिति में अब जमीन नहीं बेचा जा सकेगा.

जानिए क्या होगा इस फैसले से लोगों को फायदा(Bihar News)

पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि इस कदम से जनता को काफी ज्यादा फायदा होगा. सरकार के इस कदम से धीरे-धीरे भूमि विवाद खत्म हो जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा की जमाबंदी को अधतन करवाने के लिए भू राजस्व विभाग द्वारा अंचल कार्यालय में सप्ताह में तीन दिन के लिए सिविल लगाया जाएगा और जमाबंदी संबंधित सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा.

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फ्लैट बिक्री के लिए नहीं लागू होगा यह नियम

निबंधन पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि शहरी क्षेत्र में होल्डिंग नंबर रहने पर फ्लैट के बिक्री पर जमाबंदी की जरूरत नहीं होगी. वसीयतनामा अथवा लीजिए जमाबंदी के दायरे में नहीं आता है.

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उन्होंने कहा कि जल्दी जनता के बीच जागरुकता आएगी और भूमि विवाद खत्म हो जाएगा.उन्होंने कहा कि अभी के समय में निबंधन कार्यालय विरौल मे शून्य अथवा एक कार्य प्रतिदिन हो रहा है. सरकार के इस बड़े फैसले से भूमि विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. बिहार में बढ़ते भूमि विवाद को खत्म करने के लिए विभाग के तरफ से और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं.

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