बिहार: वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो जमीन के कागजात दिखाकर भी पंचायत चुनाव मे दे सकेंगे वोट

बिहार मे होनेवाले पन्चायत चुनाव को लेकर अब तक मे राज्य निर्वाचन आयोग कई बड़े फैसले ले चुका है. अब चुनाव मे बड़ी संख्या मे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने अहम फैसला लिया है, माना जा रहा कि इससे लोगों को काफी राहत होगी। इस बार के पन्चायत चुनाव मे मतदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप मे हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी मंजूरी दे दी गई है।

अब मतदाता हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात दिखाकर भी वोटिंग मे हिस्सा ले पाएंगे। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनके लिए अन्य दस्तावेज मे हथियार का लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी शामिल कर लिया है। माना जा रहा कि आयोग के इस फैसले से निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत मे इजाफा होगा, और ज्यादा से ज्यादा नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे।

लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पन्चायत चुनाव के लिये 16 दस्तावेजो को मंजूरी दे दी है। हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी मंजूरी देते हुए दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है।

दस्तावेज की सूची, जिसे दिखाकर आप बिहार पंचायत चुनाव मे मतदान कर सकते है:-

आधार कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मियों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद और विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटो लगा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस पासपोर्ट शैक्षणिक संस्थाओं से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र संपत्ति दस्तावेज और जमीन का केवाला।

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