बिहार: शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियो का होगी नीलामी, कोई भी खरीद सकता है, जाने डिटेल

Bihar Seized Vehicles Auction: बिहार (Bihar) के तमाम हिस्सों में शराबबंदी कानून लागू है। इस कड़ी में मद्य निषेध विभाग (Prohibition Department) ने शराबबंदी कानून (Liquor Law) के मद्देनजर सैकड़ों की तादाद में वाहन जब्त किए हैं। वहीं विभाग द्वारा वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब से वाहनों की नीलामी सीधे जिला स्तर पर ऑफलाइन (Seized Vehicles Auction) तरीके से की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। नीलामी में किए गए इस बदलाव में क्या कुछ नया है आइए हम आपको बताते हैं।

अब ऑफलाइन मोड में होगी जब्त गाड़ियों की नीलामी

बिहार के गोपालगंज में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने इस मामले में जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहले भी मध निषेध विभाग द्वारा जब्त गाड़ियों की नीलामी ऑफलाइन बोली प्रक्रिया के तहत ही की जाती थी, लेकिन बीच में कुछ महीनों के लिए एमएसटीसी पोर्टल के जरिए इन वाहनों की नीलामी की जा रही थी। वही अब एक बार फिर से जिला स्तर पर ऑफलाइन तरीके से वाहनों की नीलामी करने का फैसला किया गया है, जिससे अब आम लोग भी इस नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

बिहार में कब होगी जब्त वाहनों की नीलामी

इस कड़ी में गोपालगंज में उत्पाद विभाग को 98 वाहनों की नीलामी के आदेश दिए गए हैं। इन वाहनों की नीलामी इसी महीने 27 और 28 सितंबर को की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया में बदलाव किये जाने के बाद पहली बार कलेक्ट्रेट में ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वाहनों की नीलामी की जाएगी। साथ ही इस नीलामी में हिस्सा लेने वालों को पहले इसके लिए आवेदन करना होगा और फिर फॉर्म भी भरना होगा। उसके बाद ही वह नीलामी के लिए उन्हें आमंत्रित किया जायेगा। इस दौरान जिस वाहन पर वह सबसे अधिक बोली लगाएंगे, वह वाहन उन को सौंप दिया जाएगा।

क्या है एमएसटीसी?

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एमएसटीसी एक वेबसाइट है, जिसके जरिए स्क्रैप गाड़ियों की नीलामी की जाती है। एमएसपीसी को मेटल स्क्रैप ट्रेंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी कहा जाता है। एमएसटीसी से वही लोग वाहनों की नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं, जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड है या 3 साल पुरानी है। ऐसे में एमएसटीसी के जरिए शराबबंदी कानून के तहत जल्द ही बिहार में वाहनों की नीलामी की जाएगी। नीलामी नियमों में किए गए बदलाव के बाद अब इसमें आम जनता भी हिस्सा ले सकेगी।

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गौरतलब है कि शराबबंदी कानून के तहत हर रोज गोपालगंज में कई वाहनों को पकड़ा गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार शराबबंदी कानून के मद्देनजर कार्रवाई कर रही है। लिहाजा जब्त किए गए वाहनों को सभी थानों के मलखाना और परिसर में रखा जाता है। वहीं अब थानों के पास जगह नहीं है कि जहां वाहनों को रखा जा सके। इसलिए मद्य निषेध विभाग में वाहनों की नीलामी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए बिक्री के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है।

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