नहीं है यह कागजात तो सीधे कटेगा 10 हजार का चालान; सभी वाहन के जरूरी है 80 रुपए का ये कागज  

Vehicle challan rules : दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहन तक अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम के साबित हो सकती है। ये बात तो आप पहले से जानते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास ना हो तो इस सूरत में आपको चालान कटवाना पड़ता है। वही अब इसके साथ-साथ एक और डॉक्यूमेंट को जरूरी दस्तावेज की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो आपको भारी भुगतान करना पड़ेगा। बता दें यह सर्टिफिकेट पीयूसी सर्टिफिकेट है यानी वाहन प्रदूषण की जांच का सर्टिफिकेट, जो अगर आपके पास अब नहीं हुआ तो आपको एक झटके में ₹10000 का झटका लग सकता है।

नहीं है PUC सर्टिफिकेट तो देना होगा 10000 रुपए जुर्माना (Vehicle challan rules)

मालूम हो कि दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले सभी निजी दो पहिया, चार पहिया वाहन से लेकर कमर्शियल कार, बस, बाइक ट्रक या तीन पहिया वाहन सभी के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके मुताबिक अगर इनके पास वाहन का पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इन्हें ₹10000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दे दिल्ली परिवहन विभाग ने जुर्माने की बढ़ाई गई कीमतों को सभी वाहनों पर एक दर से लागू कर दिया है।

इससे पहले दिल्ली में 2011 में प्रदूषण जांच दर बढ़ाई गई थी। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच की दर बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दिल्ली में मौजूदा समय में 950 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र है, जहां दोपहिया वाहनों की जांच के लिए ₹60, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की जांच के लिए ₹80, वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए ₹100 देने होते हैं। साथ ही इस पर 18% का जीएसटी चार्ज भी लगता है।

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वही परिवहन विभाग के मुताबिक 2022 में 50 लाख टू व्ह-लर और फोर व्हीलर के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जिसको लेकर केंद्र संचालकों की ओर से सरकार से प्रदूषण जांच की दर 150 से 300 रुपए तक करने की डिमांड भी की गई है। वहीं इसे लेकर उनका कहना है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर हर महीने 10,000 रुपए का किराया भी देना होता है।

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