New Electricity Connection: अब देश में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार नहीं करना होगा. शहरों में अब 7 दिनों की जगह तीन दिन में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा वही गांव में नए बिजली लेने के लिए आपको 30 दिन का इंतजार नहीं करना होगा बल्कि 15 दिन में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा.
सरकार के द्वारा बिजली कनेक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए कनेक्शन लेने और छतो पर लगने वाली सौर इकाइयों के लिए नियम अब काफी आसान बना दिया है. बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए बयान में कहा कि सरकार ने इससे बिजली संबंधित नियम में रिवीजन को मंजूरी दिया है.
मेट्रो शहर में 3 दिन में और गांव में 15 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
सामने आई जानकारी के अनुसार नया बिजली कनेक्शन मिलने की समय को घटाकर मेट्रो शहर में 7 दिन से 3 दिन कर दिया गया है. अन्य नगर निगम एरिया में 15 दिन से घटाकर 7 दिन और गांव में 30 दिन की जगह 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिलेगा. सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या फिर मौजूदा कनेक्शन में रिवीजन के लिए समय पहले की तरह 30 दिन होगी.
रीडिंग गलत होने पर लगेगा नया मीटर (New Electricity Connection)
अगर मीटर रीडिंग वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप नहीं है तो शिकायत करने पर 5 दिनों के भीतर वितरक को अतिरिक्त एक मीटर लगाना होगा. नए नियमों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत के वेरिफिकेशन के लिए कंपनियों के लगाए गए मीटर के जांच का प्रावधान भी किया गया है. केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि सरकार के लिए उपभोक्ताओं का हित सर्वोपरि है और इसको ध्यान में रखते हुए रिवीजन किया गया है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग मे लिए लगा सकते हैं नया कनेक्शन: New Electricity Connection
नए नियम के अनुसार उपभोक्ता अब अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन लगा सकते हैं. यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप है.
इसके अलावे सहकारी बहुमंजिला इमारतों, हाउसिंग सोसाइटी, आवासीय कॉलोनी आदि में रहने वाले लोग को व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए सिंगल-प्वाइंट कनेक्शन चुनने का विकल्प भी मिलेगा।
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सरकार ने नियम को किया और भी आसान
मंत्रालय ने जानकारी दिया है कि रिवीजन के बाद छत पर सौर बिजली इकाई लगाने का प्रक्रिया आसान कर दिया गया है. साथ ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में रहने वाले ग्राहकों को भी कनेक्शन टाइप चुनने का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही रेजिडेंशियल सोसायटी, सामान्य एरिया और बैकअप जनरेटर के लिए अलग-अलग बिलिंग तय किया गया है जिससे पारदर्शीता आएगी. मंत्रालय ने कहा 10 किलो वाट तक की सौर प्रणालियों के लिए तकनीकी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे अधिक क्षमता वाले सौर प्रणालियों के लिए अध्ययन की समय सीमा 20 दिन से कम कर 15 दिन कर दी गई है.
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