Land Registry Bihar: बिहार में जमीन की खरीद बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके बाद अब जमीन रजिस्ट्री से पहले जमाबंदी का नया नियम लागू किया गया है. इस नए जमीन से जुड़े नियम के वजह से जमीन रजिस्ट्री में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. अब जमीन रजिस्ट्री करने से पहले सभी दस्तावेजों को लोग दुरुस्त करने में लगे हैं. लोगों को अपनी जमीन का निबंधन अंचल कार्यालय से अपने नाम करवाना होगा तभी जमीन की बिक्री कर सकेगे.
बंटवारे के बाद ही बेच सकते हैं पुश्तैनी जमीन: Land Registry Bihar
ऐसे देखें तो कई सरकारी योजनाओं का लाभ वंशावली के आधार पर मिल जाया करता था लेकिन अब पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए बंटवारा जरूरी कर दिया गया है. बटवारा होगा, उनके नाम पर दाखिल खारिज होगी, तभी लोग पुश्तैनी जमीन बेच पाएंगे. पुश्तैनी जमीन खरीदने से पहले पारिवारिक बंटवारा जरूरी है.
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नए प्रावधान में दाखिल खारिज रसीद पर बेची जाने वाली जमीन का नया और पुराना खाता खेसरा नंबर बहुत जरूरी है. दोनों खाता खेसरा नहीं होने पर निबंधन नहीं होगा और इसके लिए निबंधन विभाग के द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में बदलाव लाया गया है।
जमीन खरीद बिक्री के लिए चाहिए दाखिल खारिज नंबर
जमीन की खरीद बिक्री के लिए जैसे ही सिस्टम में डाला जाएगा, कंप्यूटर सबसे पहले दाखिल खारिज नंबर मांगेगा. निबंधन दस्तावेज में अपनी संपत्ति की जमाबंदी संख्या, जमाबंदी जिल्द संख्या और जमाबंदी पृष्ठ संख्या की जानकारी देनी पड़ेगी.
इन नियमों को जानना है बेहद जरूरी
तीन पीढियां से जमाबंदी नहीं होने की स्थिति में पहले वंशावली बनाना होगा और इसी के आधार पर पारिवारिक बंटवारा होगा. पारिवारिक बटवारा के बाद जमीन का दाखिल खारिज करें.
रजिस्टर टू की स्थिति खास कर रजिस्ट्री के पुराने मामलों में सतत प्रक्रिया के तहत इसे पूरी तरह दुरुस्त करने की जा रही है. रजिस्ट्री होने के बाद कुछ दिन में रजिस्टर टू दर्ज हो जाएगा.
क्या होगा फायदा: Land Registry Bihar
रजिस्ट्री में हुए बदलाव से जमीन विवाद निश्चित रूप से कम होंगे. पुश्तैनी जमीन के आपसी बंटवारे के बाद जिनके हिस्से जो जमीन आएगी. इसके बाद उन्हें अपने नाम से म्यूटेशन करना होगा, तभी वह जमीन बेचने की हकदार होंगे. इससे फर्जी रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा.
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