Flight Seat: आप अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की है. DGCA ने इस मामले में आदेश दिया है कि एयरलाइंस या सुनिश्चित करेंगे की 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उनके माता-पिता अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए जो कि PNR पर यात्रा कर रहे हो और उनका रिकार्ड रखा जाए. फ्लाइट की सीट को लेकर डीजीसीए ने अब एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर में बदलाव कर दिया है.
आपको बता दे कुछ समय पहले ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जिसमें एयरलाइन कंपनी ने छोटे बच्चों की सीट को मां-बाप से अलग कर दिया था. इस मामले की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को नया आदेश दिया है.
जानिए क्या है नया आदेश(Flight Seat)
कुछ समय पहले ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें एक साथ यात्रा करते समय बच्चों की सीट माता-पिता से अलग हो जाती है और अभिभावकों से ज्यादा पैसा लिया जाता है. ऐसी शिकायत ऊपर सिविल एविएशन रेगुलेटर के द्वारा शक्ति दिखाते हुए साफ कहा गया है की माता-पिता के साथ सीट देने के लिए एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा पैसा नहीं ले सकती है.
यदि माता-पिता ने अपने लिए फ्री सीट या ऑटो एलोकेशन ऑप्शन चुना है तो बराबर वाली सीट बच्चों को देना होगा. बच्चों की सीट कम से कम माता-पिता में से एक के साथ देना होगा और यह सुविधा 12 साल तक के बच्चों को मिलेगी.
Also Read:Trending News: इस भैंस की कीमत है 10 करोड रुपए से अधिक, हर महीने 70000 से अधिक की करता है कमाई
DGCA के द्वारा दिए गए इस आदेश के बाद अब माता-पिता को भी राहत मिलेगी. DGCA के नए आदेश के अंतर्गत एयरलाइंस को जीरो बैगेज,पसंदीदा सीट शेयरिंग,मिल ड्रिंक और पसंदीदा वाद्य यंत्र ले जाने की अनुमति दी गई है.
Share on