केके पाठक के इस फैसले से स्कूली बच्चों की बड़ी परेशानी, स्कूल में एडमिशन लेते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान

KK Pathak: अपनी सख्त कार्यशैली और तुरंत एक्शन लेने वाले शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक ने स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है जिससे स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है. नए आदेश के अनुसार अब जिस पंचायत क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें इस पंचायत में एडमिशन लेना होगा.

इस आदेश के बाद बच्चों के अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि कैसे पंचायत है जहां पर बच्चों का हाई स्कूल 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और देवघर के नजदीक स्कूल है वह दूसरे पंचायत में आता है. इसकी वजह से अभी स्कूल में एडमिशन लेने में बच्चों की परेशानियां बढ़ने लगी है.

शिक्षा विभाग के सचिव का नया फैसला

शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार अगर बच्चे दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें अपने पंचायत के स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा और फिर DEO से प्रमाणित करना होगा. इसके बाद ही वह दूसरे पंचायत में जाकर एडमिशन ले पाएंगे .

शिक्षा विभाग ने दिया बड़ा आदेश (KK Pathak)

शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि स्कूल के प्रधान शिक्षक को बैठक करना होगा जिसमें बच्चों के पेरेंट्स टोला से वक्त तालिमी मरकज आंगनबाड़ी सेविका और स्कूल की सहायिका भी मौजूद रहेगी. इन सब की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उन्हें खोज कर स्कूल में एडमिशन कराना.

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बिहार के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा खत्म हो गया है और बच्चों को रिजल्ट का वितरण किया जा चुका है. शिक्षा विभाग में नामांकन तिथि निर्धारित कर दिया है और 1 अप्रैल से 23 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी. जितना भी बच्चों का स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है उन सभी बच्चों को खोज कर उनका स्कूल में नामांकन करना जरूरी है.

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