Bank Rules: बैंक में बस इतना ही पैसा रखना है सुरक्षित, बैंक डूब जाए तो इससे ज्यादा रहने पर नहीं मिलेगा वापस

Bank Rules: आज के समय में हर किसी के पास बैंक खाता होता है. लोग अपने सेविंग अकाउंट में यानी की बचत खाते में पैसा जमा करते हैं. लेकिन आपको पता है सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना सुरक्षित माना जाता है. बैंक डूब जाए या दिवालिया हो जाए तो भी आपके पैसे का नुकसान नहीं होगा. इससे ज्यादा पैसा जमा करने पर आपकी रकम चली जाती है.

जब से सरकार ने जनधन खाता खोलने की योजना चलाई है तब से सबके पास अपना बैंक अकाउंट हो गया है. जन धन योजना के अंतर्गत देश में 45 करोड़ खाता खोला गया था. लेकिन आपके खाते में आपका पैसा कितना सुरक्षित है यह आपको नहीं पता होगा. वैसे तो बैंक जल्दी डूबते और दिवालिया नहीं होते हैं लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो उस कंडीशन में आपको कितने पैसे मिलेंगे? आज हम आपको इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे.

जानिए क्या है बैंकों की जिम्मेदारी: bank rules

ऐसा नहीं है कि बैंकों में रखा आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है. मान लीजिए किसी बैंक में चोरी या डकैती हो गई है अथवा किसी आपदा में नुकसान हो गया है तो आपके पूरे पैसे पर बैंक कोई गारंटी नहीं देता है. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कितनी रकम लौटाने की जिम्मेदारी बैंकों पर होती है. उससे ज्यादा पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे भले ही अपने खाता में कितना भी पैसा जमा किया हो.

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कितने रुपए लौटाने की गारंटी लेते हैं बैंक

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16(1) के अंतर्गत बैंक में किसी भी रूप में जमा आपके पैसों पर सिर्फ ₹500000 लौटने की गारंटी बैंकों की होती है. इससे ज्यादा पैसा जमा है तो बैंकों का नुकसान होने की स्थिति में आपका पैसा डूब जाएगा. रिजर्व बैंक का डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपके जमा पैसों की गारंटी लेता है. लेकिन ध्यान रहे किसी भी कंडीशन में 5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं लौटाए जाएंगे.

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