ब्रेकिंग न्यूज़: नहीं मिली लालू यादव को बेल, जाने कितने दिनो तक अब रहेगे जेल मे

चारा घोटाला के चार मामलों में सजा पाए राष्‍ट्रीय जनता दल के अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्ते तक के लिए टाल दी है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 10-15 दिनों में सत्यापित प्रति मिल जाने की उम्मीद है.

डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ धन निकासी का मामला

बता दें कि शुक्रवार को चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दुमका ट्रेजरी से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. यदि लालू यादव को आज जमानत मिल जाती तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि उन्हें चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। डोरंडा कोषागार निकासी मामले की सुनवाई के लिए 11 दिसंबर (शुक्रवार) की तिथि तय की गई थी जो कि अब आगे बढ़ा दी गई है.

तीन मामलों में मिल चुकी है जमानत

आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को जिन चार मामलों में सजा मिली है उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है. लालू यादव को 4 में से 3 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. सभी मामलों में लालू यादव आधी सजा काट चुके हैं. इसी के आधार पर दुमका कोषागार मामले में भी उन्होंने जमानत मांगी है साथ ही अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है.

CBI का विरोध

जांच एजेंसी CBI शुरुआत से ही लालू प्रसाद यादव को जमानत देने का विरोध करती रही है लेकिन लालू यादव विभिन्न आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं. लालू यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इस वजह से उनका ज्यादातर समय रिम्स अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में कटा है. सीबीआई का कहना है कि अभी यह भी तय नहीं हुआ है कि लालू की यह दोनों सजाएं एक साथ चल रही हैं अथवा दोनों एक के बाद एक चलेंगी। यदि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी तो लालू को भ्रष्टाचार के इस मामले में कुल चौदह वर्ष की कैद काटनी है

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