केंद्र सरकार के द्वारा पेपर लीक बिल पास करने के बाद आज बिहार विधान सभा में भी पेपर लिक को रोकने के लिए बिहार लोक परीक्षा विधायक 2024 (Bihar Paper leak Bill) पास कर दिया गया। इस कानून मे पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को एक करोड़ रुपए जुर्माने के साथ 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। हालाकि अभी इस बिल को विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास होना बाकी है, जिसके बाद इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानून लाने के समय विपक्ष साथ नहीं दे रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के भविष्य पर टिका हुआ है। बता दे कि केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक बिल पास कर चुकी है जो जुलाई से प्रभावित भी हो चुका है। ऐसे में बिहार भी अपना बिल बना लिया है। अब परीक्षा पेपर लीक के मामले में इस कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। इस परीक्षा लीक कानून में शामिल लोगों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया है।
क्या है सजा के प्रावधान (Bihar Paper leak Bill)
बिहार पेपर लीक कानून में परीक्षा लीक में शामिल लोगों को न्यूनतम 3 साल के सजा देने की प्रावधान है। अगर कोई अभ्यर्थी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल से 5 साल की सजा के साथ-साथ 1 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं परीक्षा में शामिल सेवा प्रदाता अगर इसका उलंघन करता है तो उसके ऊपर एक करोड रुपए जमाने के प्रावधान है। इसके अलावा परीक्षा की लागत भी सेवा प्रदाता से वसूल की जाएगी। इतना ही नहीं उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा।
अधिकारी के शामिल होने पर मिलेगी ये सजा
व्यक्ति या ग्रुप जिसके साथ सर्विस प्रोवाइड की मिलीभगत रहेगी, उसे 5 से 10 साल तक की सजा और एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा तथा संस्था की संपत्ति भी सीज करने के प्रावधान हैं। वही पेपर लीक मामले में अगर किसी अधिकारी की संकल्पिता पाई जाती है तो उसे भी 10 साल की सजा और 1 करोड रुपए का जुर्माना लगेगा। पेपर लीक की जांच अब कोई डीएसपी रैंक का अधिकारी ही करेगा।
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बता दे कि नीतीश कुमार ने पहले ही मानसून सत्र में पेपर लीक पर नया कानून लाने की बात कही थी। हाल के समय में पेपर लीक के कई मामले देखने को मिले हैं, इसके बाद अभ्यर्थियों का आक्रोश चरम पर है, इसे देखते हुए यह बिल लाया गया है। इस बिल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता,निष्पक्षिता के साथ-साथ कदाचार मुक्त करना है। इसके अलावा उन व्यक्तियों समूह या संस्थाओं को कानूनी रूप से बाहर करना है जो परीक्षा लीक शामिल होते हैं। आज विधानसभा में यह बिल पास हो आर गया है। आज सदन स्थगित होने से पहले दो और विधेयक- माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 और एस्केलेटर विधायक 2024 में पारित किया गया.
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