Sunday, September 24, 2023

31 दिसम्बर से निपटा ले ये काम नहीं तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना!

कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण सरकार ने इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में कई बार बदलाव किया । सरकार ने कई बार ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाने के बाद इसे 31 दिसंबर 2020 तय कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए इसे डेडलाइन से पहले फाइल कर लें। अगर आप इस बार डेडलाइन मिस करेंगे तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है आपको 10 हजार रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे. हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी.

भरना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन से चूक जाते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। मतलब ये कि अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो टैक्सपेयर्स को 10000 रुपए तक लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। वहीं आपको इनकम टैक्स रिटर्न में कोई छट नहीं मिलेगी।

इन तरीकों से टैक्‍सपेयर्स दाखिल कर सकते हैं ITR

सभी टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करना बहुत ही आवश्यक है ITR ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर तथा ऑफलाइन भी दाखिल किया जा सकता है. ऑफलाइन मोड में सभी प्रकार के आइटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं वही ऑनलाइन आइटीआर में सिर्फ फॉर्म वन हौर फॉर्म 4 ही भरे जा सकते हैं टैक्स पर चाहे तो सॉफ्टवेयर की मदद से सभी प्रकार की आईटीआर दाखिल कर सकते हैं ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए ईफाइलिंगपोर्टल पर लॉग इन कर आइटीआर तैयार कर सबमिट कर दे ऑनलाइन मोड में सिर्फ Form-1 और फॉर्म-4 फाइल किया जा सकता है.

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ऑफलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए अपनाएं ये प्रक्रिया

अगर आप अपना आईटीआर ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो ये स्टेप अपनाएं. इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और उसके बाद मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करना है. अपना असेसमेंट ईयर चुनें और एप्लिकेबल आईटीआर अपनी सुविधानुसार जावा या एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करें.आईटीआर फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को वैलिडेट करें और टैक्स की गणना करें. एक्सएमएल को जेनेरेट कर सेव करें. ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और ई-फाइल मेन्यू के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें. पैन उसमें पहले से भरा आएगा. अपना एसेसमेंट इयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप (ओरिजिनल या रिवाइज्ड रिटर्न) और सबमिशन मोड (अपलोड एक्सएमएल) चुनें. अपने आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए नीचे लिखे किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

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