ट्रेन में सामान चोरी होने पर कैसे मिलता है मुआवजा, जाने कहां करनी होती है इसकी शिकायत?

Railway Rules Hindi: हमारे देश में अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि ट्रेन से यात्रा करना काफी सुविधाजनक होता है. चाहे दूर की यात्रा हो या नजदीक की लोग ट्रेन से ही जाना चाहते हैं क्योंकि ट्रेन से यात्रा करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है. हालांकि कई बार यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन से या ट्रेन से सामान चोरी हो जाता है. ट्रेन से सामान चोरी होने के बाद लोग परेशान होने लगते हैं.

ट्रेनों में मिलती है कई सुविधाएं

दिन प्रतिदिन ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं देश में अब कई सुपरफास्ट और तमाम सुविधाओं से लैस ट्रेन चलने लगी है. तमाम बड़े शहरों में वदे भारत और तेजस जैसी ट्रेन चलती है जिनमें सफर करना और भी ज्यादा आरामदायक और सहूलियत भरा होता है

अक्सर ट्रेन से यात्रा करने के दौरान यात्रियों को कुछ परेशानी होती है और कई बार समान ट्रेन में छूट जाता है. कई बार ट्रेन में सफर के दौरान या रेलवे स्टेशन पर सामान चोरी हो जाता है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है.

सामान चोरी होने पर कर सकते हैं मुआवजा के लिए आवेदन: Railway Rules Hindi

अगर आपका भी सामान चोरी हो जाता है तो आप मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको रेलवे पुलिस के एफ़आईआर के साथ एक फॉर्म देना होता है और इस फॉर्म में लिखा होता है कि अगर 6 महीने के तक आपका सामान नहीं मिलता है तो कंज्यूमर फोरम में आवेदन कर सकते हैं जिसके बाद कंज्यूमर फोरम रेलवे को हर्जाना भरने का आदेश जारी कर सकता है.

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ट्रेन में समान छूटने की स्थिति में आप रेलवे पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और कुछ दिन बाद अमानत की वेबसाइट पर जाकर अपने सामान के लिए चेक कर सकते हैं.

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