GST Registration: आज के समय में जीएसटी बहुत जरूरी हो गया है. एक प्रक्रिया के अंतर्गत जीएसटी के लिए आवेदन दिया जाता है.आपको भी अगर अपने बिजनेस के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आज हम आपको इस आर्टिकल में इसकी प्रक्रिया और इससे जुड़े जरूरी दस्तावेज के बारे में बताएंगे.
2017 में लागू हुआ था जीएसटी(GST Registration)
साल 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था. भारत में जितने भी बिजनेस चालू है सभी के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है. अगर आप अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इसके लिए जीएसटी करवाना चाहते हैं तो आप एक आसान सी प्रक्रिया को फॉलो करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. आप अगर ऑफलाइन तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए अपने क्षेत्र के जीएसटी ऑफीसर के पास जाकर बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा.
आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी के ऑफिसियल वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाना होगा. उसके बाद आपको REG-01 फॉर्म को भरना होगा. यह फॉर्म दो पार्ट में होता है. पहले और दूसरे पार्ट को भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा.
फॉर्म भरने के बाद आपको जानकारी चेक करने का मौका मिलेगा और आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा. इसमें कारोबार से जुड़े व्यक्ति का पैन कार्ड इसके अलावा कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या लाइसेंस नंबर अपलोड करना होगा. इसके साथ ही बिजनेस का एड्रेस प्रूफ खुद का और अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसकी आईडी प्रूफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा.
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मीडिया के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव है। Jharkhad Kbhri न्यूज वेबसाइट से अपने करियर की शुरुआत की। कई अलग-अलग न्यूज वेबसाइट पर कंटेंट राइटर का काम किया। फिलहाल बिहार वॉइस के साथ ऑटो, स्पोर्ट्स, मनोरंजन की खबरों लिख रही हूं। मेरा उद्देश्य इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक सही और सटीक खबरें पहुंचना है।