भारत मे बैन हुआ चाइनीज इलेक्ट्रिक सामान, बेचने पर होगी जेल और 2 लाख का जुर्माना; नया नियम लागू

BIS Standard: भारतीय इलेक्ट्रिक मार्केट में चाइनीस प्रोडक्ट की भरमार देखने को मिलती है. मार्केट में बड़े पैमाने पर चाइनीस प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाती है. सरकार के द्वारा कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं फिर भी चाइना के सामानों के बिक्री पर रोक नहीं लग रहा है. सरकार के द्वारा चीन के सामानों को बेचने पर पाबंदी लगाने के लिए कई तरह की अभियान चलाए जा रहे हैं. कई तरह के अभियान चलाए जाने के बाद भी चीन के समान के बिक्री पर रोक नहीं लग रही है. इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब कोई चीन का सामान बचेगा तो उसे जेल और जुर्माना दोनों होगा.

सरकार के द्वारा घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार के द्वारा ‘स्विच-सॉकेट-आउटलेट’ और ‘केबल ट्रंकिंग’ जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड(BIS Standard)जारी किए हैं. इस संबंध में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा विद्युत सहायक उपकरण आदेश 2023 को लागू किया गया है. अब चीन के समान को लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाया है.

जाने क्या है नया आदेश (BIS Standard)

डीपीआईआईटी के अनुसार किसी भी वस्तु का उत्पादन, बिक्री, आयात या भंडारण तब तक नहीं होगा जब तक उसपर भारत मानक ब्यूरो का निशान(BIS Standard) नहीं हो. आदेश के 6 महीने के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और जो भी यह नियम नहीं मानेगा उसे पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

छोटे उद्यमों को मिलेगी छूट

लघु एवं कुटीर उद्योग को इस मामले में बड़ी छूट दी गई है. उन्हें इस नियम को करने के लिए अतिरिक्त 9 महीने तक का समय दिया गया है. वही सूक्ष्म उद्योग को 12 महीने अतिरिक्त समय दिया गया है.डीपीआईआईटी बीआईएस और हितधारकों के परामर्श से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अधिसूचित करने के लिए प्रमुख उत्पादों की पहचान कर रहा है.

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क्या होगी कार्रवाई

पहली बार अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 2 साल की सजा होगी और उसपर ₹2,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार के द्वारा दूसरे बार नियम का उल्लंघन करने पर इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी. सरकार ने गुणवत्ता सुधार के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए यह बड़ा नियम बनाया है.

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