केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी के नियम में किया बड़ा बदलाव, अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा यह फायदा

Gratuity Rule’s: महंगाई भत्ता और HRA में बढ़ोतरी होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा अब ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव किया गया है. केंद्र सरकार के द्वारा ग्रेच्युटी के लिमिट में इजाफा कर दिया गया है. पहले ग्रेच्युटी के लिए लिमिट 20 लाख रुपए थी लेकिन अभी से बढ़ा दिया गया है और ग्रेच्युटी की लिमिट अब 25 लाख रुपए हो गई है.

सरकार के द्वारा इस बदलाव को करने के बाद अब 25 लाख रुपए तक के अमाउंट वाली ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए तक की थी लेकिन 2019 में टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की लिमिट 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दी गई.

जानिए कब मिलती है ग्रेच्युटी(Gratuity Rule’s)

अगर आप किसी भी कंपनी में लगातार 5 साल तक नौकरी करते हैं तो कंपनी के तरफ से आपको ग्रेच्युटी दी जाती है. फिलहाल इस नए फार्मूले पर काम किया जा रहा है और सरकार के द्वारा जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा. सरकार के इस नए फैसले से प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है.

जब कोई भी कर्मचारी 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है और जब वह रिटायरमेंट लेता है या नौकरी छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलती है. अगर उसे व्यक्ति का दुर्घटना में मौत हो जाता है तो उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी मिलती है.

whatsapp channel

google news

 

Also Read:Railway News:जनरल टिकट लेने के लिए छुट्टे पैसे देने की झंझट खत्म, QR कोड से होगा पेमेंट

जानिए कैसे की जाती है ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन

कुल ग्रेच्युटी की रकम= (अंतिम सैलरी)×(15/26)×( कंपनी में कितने साल तक काम किया है)

अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी में 20 साल तक काम किया है और उसकी आखरी सैलरी ₹50000 है तो यहां महीने में 26 दिन ही गिने जाते हैं क्योंकि यह कहा जाता है कि चार दिन की छुट्टी होती है. वही 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन किया जाता है.

Share on