बिल्डर ने अगर आपको दे दिया है घटिया क्वालिटी का फ्लैट तो ना हो परेशान, करें यह काम, बनाकर देगा दूसरा फ्लैट

Flat Re-Construction: दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम मेट्रो सिटी में अधिकतर लोग फ्लैट खरीदते हैं. जब लोग फ्लाइट खरीदने हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि बिल्डर उन्हें जो फ्लैट दिया है वह अच्छा है कि नहीं. कई बार ऊपर से चमचमाती और मार्बल लगी फ्लैट अंदर से घटिया किस्म की होती है. इस तरह की बिल्डिंग देकर बिल्डर आपके साथ धोखा करता है. अगर आपको कोई घटिया किस्म का फ्लैट देता है तो आपको क्या करना चाहिए?

दिल्ली एनसीआर में घटिया फ्लैट देने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. अभी कुछ समय पहले नोएडा में ट्विन टावर को गलत और घटिया किस्म के पदार्थ से बनाया गया था और अगस्त 2022 में इसे गिरा दिया गया. अभी कुछ समय पहले एक मामला गुरुग्राम से आया जहां चींटेल्स पैराडाइज जो हाउसिंग कांप्लेक्स के पांच टावर को घटिया निर्माण के वजह से तोड़ने का आदेश दिया गया. इन फ्लैट की जगह बिल्डर अब नया फ्लैट बनाकर देगा.

जानिए क्या होता है फ्लैट रिकंस्ट्रक्शन: Flat Re-Construction

रियल एस्टेट की फील्ड के लिए फ्लैट रिकंस्ट्रक्शन अभी नया टर्म है. इस नियम के अनुसार अगर कोई बिल्डर आपको घटिया किस्म के पदार्थ से घर बना कर देता है तो रियल स्टेट कानून के हिसाब से बिल्डर को वह बिल्डिंग या फ्लैट दोबारा बनाकर देना होगा. पहले तो बिल्डर खराब किस्म के फ्लैट बना कर दे देता था और बच जाता था लेकिन जबसे रेरा कानून आया है तब से बिल्डर पर कानूनी शिकंजा कसा गया है. इस प्रक्रिया को फ्लैट रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है.

whatsapp channel

google news

 

गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडाइज सोसायटी में भी बिल्डर ने पांच टावर घटिया किस्म के क्वालिटी का बनाया था और सोसाइटी के D, E, F, G, F को दोबारा गिरा कर बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जारी किया गया है. लेकिन अगर आपको बिल्डर खराब क्वालिटी का फ्लैट दिया है तो आप कैसे उसे दोबारा बनाने की मांग करेंगे? इस आर्टिकल में आपको रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे.

जानिए क्या है रिकंस्ट्रक्शन कानून

रियल एस्टेट के मामलों के जानकार प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को बिल्डर घटिया क्वालिटी का फ्लैट बन कर दिया है तो वह रियल एस्टेट कानून का सहारा ले सकता है. इसके लिए आप दो तरह से आवाज उठा सकते हैं.

रेरा में कर सकते हैं शिकायत: मकान खरीदार रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. रेरा के अंतर्गत सेवा में कमी को लेकर एक नियम बनाया गया है. इस नियम के अंतर्गत मकान खरीदार घटिया निर्माण की शिकायत कर सकता है और ऑडिट की मांग कर सकता है.

अथॉरिटी के पास कर सकते हैं शिकायत: मकान खरीदार के लिए दूसरा रास्ता है कि वह संबंधित अथॉरिटी में इसकी शिकायत कर सकता है. शिकायत करने के बाद ऑडिट का मांग कर सकता है. अगर साबित हो जाता है कि बिल्डर ने घटिया क्वालिटी का फ्लैट बनाया है तो इसे दोबारा बनाने की मांग की जा सकती है.

Share on