अमिताभ बच्चन के फोटो और आवाज पर लगे कॉपीराइट रुल, बिना परमिशन यूज करने पर होगी जेल

Amitabh Bachchan voice Copyright Rule: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यूज़ एजेंसी के द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक आपसे अमिताभ बच्चन की तस्वीरों, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं, आवाज से लेकर नाम तक का इस्तेमाल करने के लिए इजाजत की जरूरत होगी। क्या है पूरा मामला आइए हम आपको डिटेल में बनाते हैं।

दरअसल अमिताभ बच्चन ने अपनी छवि, व्यक्तित्व विशेषताओं, आवाज और नाम की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के दायर होने के बाद उनके वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति नवीन चावला के सामने अमिताभ बच्चन की ओर से पक्ष रखा था, जिसे सुनने और समझने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए आदेश

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत देते हुए शुक्रवार को एक अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की, जिसके मुताबिक अब से अमिताभ बच्चन की परमिशन के बिना उनकी तस्वीर और आवाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत के इस आदेश के माध्यम से अब बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को अमिताभ बच्चन के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से रोका जा सकता है।

इस दौरान इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। कई अलग-अलग विज्ञापनों में उनकी आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब अमिताभ बच्चन की अनुमति और उनके प्राधिकरण के बिना उनके सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग नहीं किया जा सकता। अमिताभ बच्चन ने अपने स्वयं के सम्मान और सेवाओं को बढ़ावा देने के मद्देनजर यह केस दायर किया था।

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अदालत की ओर से इस मामले में अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्रियों और उनके अधिकारों का हनन करने वाली सामग्रियों को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हटाने के निर्देश दिए।

क्या होता है व्यक्तित्व अधिकार

व्यक्तित्व अधिकार की बात करें तो बता दे कि यह एक ऐसा अधिकार है जिसे प्रचार का अधिकार भी कहा जा सकता है। इसके मद्देनजर एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान जैसे अपने नाम और अपनी छवि के व्यवसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार होता है।

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