अब जेल मे गुजरेगे राज कुंद्रा के दिन, जाने पोर्न फिल्म बनाने मे दोषी पाए जाने पर क्या होती है सजा!

Written by: Manish Kumar | biharivoice.com • 20 Jul 2021, 3:20 pm

जब से पोरोनोग्राफी के आरोप में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुम्बई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है तबसे हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। हालांकि राज कुंद्रा की ये गिरफ्तारी अचानक नही हुई है। फरवरी महीने में ही उनपर अश्लील कंटेंट बनाने और प्रसारित करने के मामले में केस दर्ज किराया गया था। आपको बतादें कि इस तरह के मामले में कोई भी भारत देश का व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसपर आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है जिसके बाद आखिरी फैसला कोर्ट का होता है।

पूरी दुनिया मे 100 बिलियन डॉलर का कारोबार

राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि हमारे देश में पोर्न एक इंडस्ट्री का रूप लेती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे दुनिया भर में लगभग 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पोर्न इंडस्ट्रीस है। भारत में पोर्न फिल्म्स को गैर कानूनी तरीके से देखा जाता है।

वैसे पिछले कुछ सालों में देश में पोर्न फिल्मों का व्यापार खूब बढ़ गया है। पोर्नोग्राफी में अक्सर ऐसे फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो और मैसेज होते है जिनमे नग्नता दिखाई देती है। ऐसे में इन सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने या किसी को भेजने पर एंटी पोर्नोग्राफी लॉ लागू होता है। वही बात करें सजा की तो अगर भारत देश में कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपराधी साबित होता है तो उस पर आईपीसी की धाराओं के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगाया जाता है और फिर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है।

पहली बार मे 10 साल तक की सजा

आपको बतादें कि दूसरों के अश्लील वीडियो शूट करने पर आईटी कानून 2008 की धारा 67 ए और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506,509 के तहत सजा सुनाई जाती है। यही नही पहली गलती होने पर जुर्म को मद्दे नजर रखते हुए पांच साल की सजा या 10 लाख रुपयें तक जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस गलती को दोहराते हुए पकड़ा जाए तो उसकी सजा बढ़ भी सकती है।

देखना अपराध नहीं बल्कि बनाना और फैलाना अपराध

हालांकि हमारे देश में पोर्नोग्राफी देखना, सुनना या पढ़ना अपराध नही है लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों का अश्लील वीडियो तैयार करते हैं या एमएमएस बनाते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। उनपरआईटी और आईपीसी की ये धाराएं लगाई जाती हैं।

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Manish Kumar

पिछले 5 सालों से न्यूज़ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान कई अलग-अलग न्यूज़ पोर्टल पर न्यूज़ लेखन का कार्य कर अनुभव प्राप्त किया। अभी पिछले कुछ साल से बिहारी वॉइस पर बिहार न्यूज़, बिजनस न्यूज़, ऑटो न्यूज़ और मनोरंजन संबंधी खबरें लिख रहा हूँ। हमेशा से मेरा उद्देश्य लोगो के बीच सटीक और सरल भाषा मे खबरें पहुचाने की रही है।

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