विराट-अनुष्का के बेटे अकाय का लंदन मे हुआ जन्म तो मिलेगी यूके की नागरिकता? जाने क्या है नियम

Virat Anushka Son : विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को पावर कपल के नाम से जाना जाता है. विराट और अनुष्का के घर में 15 फरवरी को एक बेटे का जन्म हुआ. विराट अनुष्का के बेटे अकाय का जन्म लंदन में हुआ. अब ऐसी चर्चा की जा रही है कि विराट के बेटे को लंदन की नागरिकता मिलेगी या भारत की. तो आईए जानते हैं लंदन के नागरिकता के लिए क्या नियम बनाए गए हैं.

यूनाइटेड किंगडम में सिटीजनशिप को लेकर क्या है नियम: Virat Anushka Son

विराट अनुष्का की लंदन में प्रॉपर्टी भी है, वैसे यूके में नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है. यूनाइटेड किंगडम के नियम के अनुसार वहां की नागरिकता पाने के लिए पेरेंट्स में से किसी एक यानी की माता या पिता के पास यूके की नागरिकता होनी चाहिए, तभी बच्चों को यूके की नागरिकता मिलेगी. अगर बच्चा बेहतर हॉस्पिटैलिटी के लिए लंदन गया है तो उसे वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती है. विराट अनुष्का के बेटे को यूके का पासपोर्ट मिल सकता है लेकिन वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती.

जानिए कैसे कर सकते हैं नागरिकता के लिए आवेदन

यूके में नागरिकता पाने के लिए नियम यह है कि वहां कोई व्यक्ति वैध वीजा पर 5 साल तक रह सकता है. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है इसके बाद उसे व्यक्ति को वहां अंग्रेजी और आम जीवन से जुड़े सामान्य ज्ञान की भाषा परीक्षा पास करनी होगी. हालांकि नियम में बदलाव होने के बाद वैध वीजा पर 5 साल रहने के बाद भी लोगों को अस्थाई नागरिकता दी जाती है.

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यदि किसी को यूके की पक्की नागरिकता चाहिए तो वहां पॉइंट सिस्टम से गुजरना होता है. जिसमें उसे व्यक्ति को अलग-अलग मुद्दों पर कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं. हालांकि यदि वह किसी चीज में असफल हो जाता है तो उसके पॉइंट काट दिए जाते हैं. यदि इस पॉइंट नियम है वह सफल हो जाता है तो उसे स्थाई नागरिकता दी जाती है.

वहीं अगर कोई व्यक्ति यूके के लड़का या लड़की से शादी कर लेता है तो उसकी नागरिकता यूके के लिए दे दी जाती है. हालाकी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तभी उसे यूके की नागरिकता मिलेगी.

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