टोल प्लाजा से गुजरने पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स, मासिक पास बनवाने का जान लें यह नियम

Written by: Priyanshu Rana | biharivoice.com • 21 जून 2022, 2:55 अपराह्न

राष्ट्रीय उच्च पथ पर स्थित टोल प्लाजा पर शहर वासियों को अब पूरा टोल टैक्स नहीं देना होगा। टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रह रहे गाड़ी के मालिकों को एनएचएआई के द्वारा मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है। हजारों गाड़ी के ड्राइवरों को जानकारी नहीं हो पाने की वजह से फास्ट टैग के माध्यम से टोल शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूंडला और गुराऊ में टोल प्लाजा है। यहां से आने जाने वाले गाड़ियों को टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल प्लाजा के कर्मियों ने बताया कि नियम कहता है कि गाड़ी के ड्राइवर टोल के 20 किलोमीटर के रेंज में रह रहे हैं तो उन्हें शुल्क अदा नहीं करना होगा। वाहन के न्यूनतम शुल्क का मासिक पास बनेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस नियम में अन्य जिला और दूसरे स्टेट का प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

toll plaza monthly pass

बता दें कि अप्रैल महीने में टोल का रेट बढ़ाए जाने के बाद एक महीना मासिक पास के लिए 315 रूपए देना होगा। एक और जाने के लिए गाड़ियों को टोल टैक्स के रूप में 100 रुपए जबकि वापसी के दौरान 200 रुपए शुल्क भुगतान करने पड़ते हैं। यानी अगर गाड़ी दो बार आती जाती है तो एक ही बार में पूरे महीने भर का शुल्क देना पड़ जाता है। शहर से आगरा की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को मासिक पास की व्यवस्था से बड़ी राहत मिलेगी, बताते चलें कि एक ही टोल पर मंथली पास लागू होगा। दूसरे टोल से गुजरने पर वहां पूरा शुल्क देना पड़ेगा।

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ऐसे बनेगा टोल प्लाजा के लिए मासिक पास 

अधिकारी के मुताबिक अगर कोई गाड़ी मालिक की टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के रेंज में रह रहा है तो वह मासिक पास बनवाने के लिए योग्य है। मासिक पास के लिए गाड़ी मालिक को एड्रेस के दस्तावेज और वाहन की आरसी टोल प्लाजा कार्यालय में डिपाजिट करना होगा। फिर फास्टैग में मासिक पास अपलोड होगा। इसके बाद हर महीने गाड़ी मालिक एनएचएआई से रिचार्ज करवा सकेंगे। फास्ट टैग का लाभ लोगों को यह होता है कि समय बचता है और लाइन में लगी गाड़ियों से छुट्टी मिल जाती है।

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