सरकार से किरायेदारों को बड़ी राहत, मान्य होगा 100 रुपये के स्टाम्प का रेंट एग्रीमेंट, देखें नियम

मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने किरायेदारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत दी है- दरअसल साल 2022 23 के बजट को पेश (MP Government Budget) करते हुए सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि अब 1 साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी ₹100 की रहेगी। ऐसे में अब किराएदार ₹100 के स्टाम्प रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनवा सकते हैंं, यह मान्य होगा। बता दे पहले रेंट एग्रीमेंट में ₹100 की स्टाम्प (Rent Agreement Stamp) मान्य नहीं हुआ करती थी, ऐसे में सरकार की ओर से मध्यप्रदेश के किरायेदारों को मिलने वाली यह राहत काफी बड़ी है।

Rent Agreement

हालांकि इस दौरान इस मुद्दे पर अभी भी संशय बरकरार है कि महिलाओं को जमीन जायदाद की खरीद में स्टाम्प ड्यूटी पर मिलने वाली 2 फ़ीसदी की छूट 31 मार्च के बाद जारी रहेगी या नहीं। इस मुद्दे को लेकर सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में यह बात अभी भी सवाल है कि गत 30 मार्च को महिलाओं को 2 फ़ीसदी की छूट मिलने का लाभ जारी रहेगा या नहीं।

Rent Agreement
File Image

सरकार द्वारा जारी बजट प्रावधानों के मुताबिक प्रदेश सरकार किरायानामा बैंक गारंटी के नवीनीकरण और बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफर पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क को भी घटाने का फैसला कर रही है। बता दे मौजूदा समय में इसकी दर 0.25% से 0.75% तक है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इससे आम जन से लेकर उद्योगपतियों तक को राहत मिल सकती है।

Rent Agreement

मालूम हो कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य बजट में इससे जुड़ी घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब सरकार प्रतिशत के बजाएं फिक्स राशि स्टाम्प शुल्क वसूल करेगी। सरकार के इस ऐलान से लोगों से खुशी का माहौल है।

Kavita Tiwari