अब एक व्यक्ति खरीद सकता है केवल इतनी जमीन, जमीन खरीदने को लेकर सरकार ने लगाई लिमिट

Property Purchase Limit: भारत में अधिकतर लोग सेविंग करना चाहते हैं. भारत के लोग अपने आने वाले पुस्तो के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं यही वजह है कि लोग या तो सोने में निवेश करते हैं या फिर जमीन में. सोने के अलावा संपत्ति बनाने में भी काफी यकीन रखते हैं. लोगों को लगता है जमीन कैसा भी हो लेकिन समय के साथ उसके कीमत में बढ़ोतरी होगा.

भारत में बड़े पैमाने पर लोग संपत्ति की खरीदारी करते हैं. लोग अपने आने वाले पूर्वजों के लिए संपत्ति खरीदने पर भरोसा रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कृषि योग्य भूमि एक लिमिट में ही आप खरीद सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जितना चाहे उतना जमीन खरीद ले. भारत में अलग-अलग राज्यों में जमीन खरीदने के लिमिट अलग-अलग होती है. पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं है.

अलग-अलग राज्यों की अधिकतम सीमा(Property Purchase Limit)

भारत में जमींदारी प्रथा के खत्म होने के बाद कई तरह के बदलाव किए गए हैं. कुछ बदलाव राष्ट्र स्तर पर किया गया है वहीं पर कुछ अधिकतर राज्यों को भी दिया गया है.यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में जमीन खरीदने की अलग-अलग सीमा है. इसके अलावा यह भी राज्य तय करता है कि कृषि योग्य जमीन कौन खरीद सकता है.

Also Read:Bihar News: सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, एक साल में 8 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी

whatsapp channel

google news

 

केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत एक गैर विवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ जमीन खरीद सकता है वहीं पांच सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ जमीन खरीद सकता है.

महाराष्ट्र में खेती योग्य भूमि केवल वही खरीदेगा जो पहले से खेती में है और यहां अधिकतम सीमा 54 एकड़ है. पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.

हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है और कर्नाटक में 54 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है. उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है. बिहार में कृषि योग्य या गैर कृषि योग्य 15 एकड़ ही जमीन खरीदा जा सकता है. गुजरात में केवल कृषि में लगे लोग ही जमीन खरीद सकते हैं.

यह लोग नहीं खरीद सकते हैं कृषि योग्य भूमि

एनआरआई या ओवरसीज सिटिजन भारत में खेती की जमीन नहीं खरीद सकते हैं. इसके साथ ही वह फार्म हाउस या प्लांटेशन प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हैं. अगर कोई उन्हें विरासत में जमीन देना चाहे तो दे सकता है.

Share on