Indian Railways: लंबी दूरी तय करनी हो या पास की, लोग ट्रेनों से ही कोई भी यात्रा करना ज्यादा फायदेमंद मानते हैं. कई ऐसे यात्री होते हैं जो प्लेटफार्म पर लगे नलों पर ब्रश करने लगते हैं, वहीं कई ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाने के बाद रात को जूठा बर्तन भी रेलवे स्टेशनों पर धोते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं रेलवे स्टेशन परिसर में लगे नलो या अन्य जगहों पर ब्रश करना या जूठा बर्तन धोना अपराध माना जाता है. इस कार्य के लिए रेलवे आपका जुर्माना लगा सकता है. आइए जानते हैं रेलवे के क्या है नियम.
रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार रेलवे परिसर में ( शौचालयों को छोड़कर) अन्य स्थानों पर ब्रश करना, थूकना, टॉयलेट करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना आदि अपराध के श्रेणी में आता है. आप अगर प्रतिबंधित जगह पर यह काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर ₹500 का जुर्माना लगा दिया जाएगा. रेलवे में ऐसे कामों को लेकर जुर्माना का प्रावधान रखा गया है.
क्या है इससे जुड़ा नियम: Indian Railways
ट्रेन या रेलवे परिसर मे किसी स्थान पर अगर आप लिखते हैं या कुछ चिपकाते हैं तो रेलवे अधिनियम के अनुसार यह अपराध के श्रेणी में आता है. इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अधिकतर यात्री कुछ खाने के बाद रैपर स्टेशन परिसर में फेंक देते हैं इसे भी अपराध माना जाता है. आप कुछ खाने के बाद रैपर को डस्टबिन में ही फेके.
इस संबंध में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे ने स्टेशन पर बर्तन धोने, ब्रश करने आदि के लिए एक स्थान तय करके रखा है. यात्री अगर प्रतिबंधित क्षेत्र पर यह काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर जमाने का प्रावधान है. रेलवे का कमर्शियल विभाग समय-समय पर कार्रवाई करके ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाता है.
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