हाईवे से सटा हुआ कभी ना बनवाये मकान, वरना सरकार चला देगी बुलडोजर; जाने क्या है नियम

Highway Home Distance: घर बनाना हर किसी का सपना होता है. एक घर बनाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है और घर बनाना टाइम टेकिंग भी होता है. लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई का पैसा घर में लगा देते हैं और लोगों की भावनाएं भी उनके घर से जुड़ी होती है. जरा सोचिए एकाएक आपका घर अवैध घोषित कर दिया जाए या फिर उसे पर बुलडोजर चला दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा. इसलिए घर बनाते समय आपको सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए.

अक्सर लोगों का मन होता है कि उनके घर सड़क के पास हो या हाईवे के नजदीक हो. यही वजह है कि सड़क या हाईवे के किनारे की जमीन महंगी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक नहीं किया जा सकता. अगर आपका निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक है तो उसे प्राधिकरण कभी भी तोड़ देगा.

जानिए हाईवे से कितना दूर होना चाहिए घर: Highway Home Distance

भूमि नियंत्रण नियम 1964 के अनुसार किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए. शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फिट हो जाती है. किसी भी हाईवे के सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए आपको पहले NHAI से अनुमति लेनी चाइए .

क्यों रोड से दूर घर बनाना है जरूरी

आप अगर रोड के बहुत करीब घर बनाएंगे तो घर के लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या हो सकती है साथ ही उनको फेफड़ों की बीमारी हो सकती है. इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर हो सकता है. उसके साथ ही लोगों को गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा हो सकता है.

whatsapp channel

google news

 

आप जब भी कभी हाईवे के पास घर बनाए तो सरकार के नियमों का हाल में ध्यान रखें वरना आपका घर तोड़ दिया जाएगा. हाईवे के बहुत नजदीक बनाया हुआ घर अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसे तोड़ दिया जाता है.

Share on