Complaint Against Police: अगर पुलिसवाला मार दे थप्पड़ तो क्या कर सकते हैं आप? जानें कहां करें इसकी शिकायत

Complaint Against Police: देश में लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के फोर्स बनाए गए हैं। सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल के अलावा राज्यों में पुलिस भी काम करती है। पुलिस का काम क्राइम रोकने के साथ-साथ अपराधियों को जेल पहुंचना होता है हालांकि ऐसा कई बार होता है की वर्दी पहने पुलिसकर्मी लोगों पर अपना वर्दी का रोब जामाता है और बदसलूकी करता है। ऐसे वीडियो आपने पहले देखे होंगे जिसमें पुलिसकर्मी अपना आपा खोकर किसी शख्स को थाप पर मार देता है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं आईए जानते हैं:-

अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपको डराता है, धमकता है या फिर थप्पड़ मार देता है तो आपके पास यह अधिकार होता है कि आप आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत करें। आप जागरूक नागरिक बनकर इसका विरोध भी कर सकते हैं। अगर आप पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं तो पुलिस को आपको थप्पड़ मारने का कोई भी अधिकार नहीं है।

सड़क, पुलिस स्टेशन या किसी भी बाजार में अगर पुलिसकर्मी आपको किसी चीज से रोकते हैं तो इस दौरान वह हिंसक नहीं हो सकते बसर्ते की कर्फ्यू का नियमों का उल्लंघन, भागने की कोशिश, हिंसक विरोध प्रदर्शन आप न कर रहे हो। लेकिन अगर बिना वजह पुलिस आपके ऊपर हाथ उठाती है तो आप इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं।

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जानें कहां करें इसकी शिकायत: Complaint Against Police

अब अगर सोच रहे होंगे कि पुलिस अपने ही कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कैसे केस दर्ज करेगी। ऐसे में अगर पुलिस थाने में अगर एफ़आईआर नहीं होता है तो आप डीसीपी या एसपी दफ्तर में जाकर या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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क्या हैं आपके अधिकार

जब आप डीसीपी या किसी बड़े पुलिस अधिकारी के दफ्तर में इसकी शिकायत करने जाएं तो आप हाथापाई के अलावा पुलिस स्टेशन में एफ़आईआर ना लिखने की शिकायत भी करें। धारा 166 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने से मना करना भी एक अपराध है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है।

धारा 46 के तहत कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान नहीं सकता या फिर थप्पड़ नहीं मार सकता। आर्टिकल 31 के तहत आपको गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में कोई भी बेवजह आपको नुकसान या आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता।

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