Bihar News: बिहार सरकार ने बसों के लिए जारी किए नई गाइडलाइन, अब बसों पर रखने होंगे दो ड्राइवर!

Bihar News: बिहार सरकार ने बसों के लिए नई गाइडलाइन बनाई है। लंबी दूरी तय करने वाली बसों को दो ड्राइवर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले बस मालिकों को अब दो ड्राइवर रखना अनिवार्य होगा।

Bihar News: नियमों का पालन नहीं करने परमिट होगा रद्द

परिवहन विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा उन बसों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार लंबी दूरी वाले बसों में एक ही ड्राइवर रखने से सुरक्षा का खतरा बनता है।

कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर को नींद की वजह से झपकी आने लगती है ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो जाती है। परिवहन विभाग में इस संबंध में तय प्रावधान को और भी कड़ा करने का फैसला लिया है। अब किसी भी हाल में बिना दो ड्राइवर के 250 किलोमीटर की अधिक दूरी वाले बसों का परिचालन नहीं होगा।

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अधिकृत एजेंट से कराये टिकट की बुकिंग

परिवहन विभाग ने यह भी नियम बनाया है की अधिकृत एजेंट से ही बसों की बुकिंग कारण। सरकारी दरों पर ही बसों के टिकट की बुकिंग होगी, किसी भी अनधिकृत एजेंट या व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग में नहीं करें वरना बस मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दोबारा से सभी बसों के मालिकों को ड्राइवर, कंडक्टर का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या आदि लिखने का निर्देश दिया है।

क्षमता से अधिक यात्री सवार हुए तो होगी कार्रवाई

विभागीय सूचना से मिली जानकारी के अनुसार बस मालिक क्षमता से अधिक यात्रियों को सवार कर लेते हैं। ऐसे में खतरा बढ़ जाता है इसलिए अब आदेश जारी किया गया है कि बसों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाएं। अगर कोई भी ऐसा करता है तो गाड़ी मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

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