बिहार सरकार महिलाओं को दे रही 10 लाख रुपए, अपना बिजनेस शुरु कर ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana: बिहार सरकार (Bihar Government) अपने राज्य की महिलाओं को सक्षम बनाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देने की कड़ी में लगातार कई अलग-अलग तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार मुहैया कराने की कड़ी में एक और नई योजना (Bihar Government Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, जिसके मद्देनजर सरकार ऐसी महिलाओं को लोन मुहैया करा रही है, जो अपना रोजगार शुरू करना चाहती है। इसके लिए महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। क्या है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना… क्या है इसमें आवेदन की पूरी प्रक्रिया… आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं।

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana

क्या है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (What is Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana)

बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य नगद सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। यहां मांगी गई सभी डिटेल्स के साथ आपको सभी दस्तावेजों को भी जमा करना होगा।

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मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कितना मिलेगा लोन

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना दोनों के लिए राज्य सरकार की ओर से 400 करोड रुपए की राशि निर्धारित की गई है। सभी 4 योजनाओं के लाभार्थी (एससी, एसटी, उद्यमी ईबीसी, उद्यमी युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी) महिलाओं को छोड़कर और एससी-एसटी श्रेणी के लोगों को दिए गए लोन पर 1% का ब्याज लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी लाभार्थियों को लोन मिलने के 1 साल बाद 84 समान मासिक किस्तों में लोन की रकम को वापस करना होगा।

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