बिहार: अब एंबुलेंस के लिए नहीं ले सकेंगे मनमाना किराया, सरकार ने तय किए नये रेट, देखें

अब प्राइवेट एम्बुलेंस वाला मरीज़ से मनमाना पैसा नहीं वसूल पायेंगे। सरकार ने किराया निर्धारित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि विभाग ने प्राइवेट एंबुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित कमेटी ने समीक्षा के बाद प्राइवेट एंबुलेंस का किराया निर्धारित किया है। इन एंबुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बिहार महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया

  • छोटी कार(सामान्य) ~1500 ~18 प्रति किमी
  • छोटी कार (एसी) ~1700 ~18 प्रति किमी
  • बोलेरो,सूमो, मार्शल (सामान्य) ~1800 ~18 प्रति किमी
  • बोलेरो,सूमो, मार्शल (एसी) ~2100 ~18 प्रति किमी
  • मैक्सी, सीटीराइडर, विंगर, टैंपो ~2500 ~25 प्रति किमी
  • जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वालिस,टवेरा ~2500 ~25 प्रति किमी

राज्य में एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग के आपसी समन्वय के साथ गठित कमेटी द्वारा ये रेट लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में 6 तरह की एंबुलेंस के लिए अलग अलग किराया निर्धारित किया गया है। जिसमें 50 किमी तक आने जाने का रेट फिक्सड है, वहीं इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर रेट तय किए गए हैं। वहीं सरकार द्वारा साफ कहा गया है कि यदि इस रेट से अधिक कोई भी एंबुलेंस चालक पैसे वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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