बिहार के दिव्यांगजनों को अब मिलेगी बैट्री चालित ट्राईसाइकिल, योजना का लाभ के लिए पढे पूरी जानकारी

divyangjan battery operated tricycle scheme: बिहार सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है। सरकार पहले दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के साथ ही चलने फिरने में परेशानी होने पर ट्राई साइकिल देती थी। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल हाथ से चलाना पड़ता था। अब दिव्यांगजनों को हाथ से ट्राईसाइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र-छात्राएं और परिवार के कमाऊ सदस्य के लिए अब नीतीश सरकार बैट्री चालित ट्राईसाइकिल देगी। इसके लिए शुक्रवार 8 जुलाई से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिव्यांगजन समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे लोगों को मिलेगा लाभ 

योजना के लाभार्थियों की पात्रता की बात करें, तो सरकार ऐसे दिव्यांग छात्र और छात्राओं को बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल देगी, जिनके घर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी केंपस की दूरी 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से अपना रोजगार करते हो और वह परिवार के कमाऊ सदस्य हों, उन्हें ट्राई साइकिल मिलेगा। उनके घर से रोजगार स्थल की दूरी 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो। स्कीम का लाभ लेने वाले दिव्यांग जनों की आयु 18 साल या उससे ज्यादा, दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 60 प्रतिशत और सालाना इनकम 2 लाख रुपए तय किया गया है।

बता दें कि स्कीम के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमिटी के द्वारा की जाएगी। समिति के सदस्य प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच करेंगे। इसमें विभाग की ओर से तय किए गए मापदंडों का पालन किया जाएगा। चयन समिति के द्वारा चयनित दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभार्थियों को इस स्कीम का लाभ मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार का आदेश दिया गया है। इसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को माइकिंग कराने, प्रखंड इलाके के अलग-अलग जगहों पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आदि लगवाने का निर्देश मिला है।