ई रिक्शा चलाने के लिए भी लेना होता है लाइसेंस, जरूर जान लें E-Rickshaw से जुड़ा ये नियम

E-Rickshaw Rule: आज के समय में तमाम बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक ई रिक्शा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वह ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं. पिछले कुछ सालों में ई रिक्शा की तादाद तेजी से बढ़ गई है और हर मेट्रो स्टेशन या फिर बस स्टैंड से ई-रिक्शा आसानी से मिल जाता है

कम होता है ई रिक्शा का किराया

रिक्शा का किराया कम होता है और इससे सफर करना भी आसान होता है. आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए ₹10 का किराया लगता है. आपने आमतौर पर ई रिक्शा की सवारी की होगी लेकिन क्या आपको पता है ई रिक्शा चलाने के लिए भी लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाता है. ई रिक्शा की खरीदारी करने के बाद आपको अपने शहर या कस्बे के आरटीओ ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और यह रजिस्ट्रेशन नंबर ई रिक्शा पर भी दर्ज किया जाता है.

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ड्राइविंग लाइसेंस है जरूरी (E-Rickshaw Rule)

ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है. अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो चालान काट दिया जाएगा और ई रिक्शा जप्त कर लिया जाएगा. इसके अलावे ई रिक्शा 25 किलोमीटर प्रति घंटे गिरफ्तार से ज्यादा तेज नहीं चलाया जा सकता है.

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फिटनेस सर्टिफिकेट है जरूरी

ई रिक्शा चालकों को हर 2 साल में इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना होता है. फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेने पर भी चालान काटा जा सकता है. इसके साथ ही नाबालिक कोई रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं दी जाती है, ऐसा करने पर आपका ई रिक्शा जप्त कर लिया जाएगा और आप पर कार्रवाई की जाएगी.

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