बच्चों के गलतियों पर माता-पिता को जाना होगा जेल, भारत के इस राज्य में बना कड़ा कानून

Uttar Pradesh New Rules: आपने कभी सुना है बच्चों की गलतियों के लिए माता-पिता को जेल होता है. जी हां अब ऐसा ही होगा उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू कर दिया गया है और इसके अनुसार बच्चों के गलतियों पर माता-पिता को जेल होगा. यह सुनने में आपको अटपटा लगता है लेकिन यह बिल्कुल सच्ची खबर है. उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी गई है.

नाबालिकों के गाड़ी चलाने पर मिलेगी कड़ी सजा (Uttar Pradesh New Rules)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नाबालिक किशोरी और किशोरियों पर दो पहिया या चार पहिया गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए मिलेगा तो उनके माता-पिता को 3 साल की जेल होगी और साथ ही ₹25000 का जुर्माना देना होगा.

इस आदेश को उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय के तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेज दिया गया है. उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया.

जुर्माना और लाइसेंस होगा रद्द

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार अभिभावक होगा. अगर कोई नाबालिक गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता-पिता को 3 साल की जेल होगी और उन्हें ₹25000 का जुर्माना देना होगा साथ ही गाड़ी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

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उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने परिवहन आयुक्त को एक पत्र देखकर अवगत कराया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चला रहे हैं. 40 से 45% रोड एक्सीडेंट्स नाबालिक बच्चों के होने लगे हैं इसलिए यह नियम बनाना जरूरी हो गया.

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