बिहार मे अब नाबालिग चलायेगें गाड़ी तो पैरेंट्स पर पड़ेगा भाड़ी, वो भी पूरे 25 हजार, जाने नया नियम

बिहार परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने एक बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया है कि अब गाड़ी चलाने वाले नाबालिकों (Minor Driving Rule) पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में विभाग ने चलंत दस्ता सिपाहियों को प्रदेश के तमाम जिलों में तैनात किया है। यह चलंत दस्ता सिपाही नाबालिक वाहन चालकों को पकड़ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अगस्त महीने से सभी जिले में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नाबालिगो की मनमानी पर नकेल लगायेगा विभाग

जानकारी के मुताबिक बिहार परिवहन विभाग नाबालिक वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और अभिभावकों पर भी ₹25000 का जुर्माना लगेगा। ऐसे में यह जरूरी है कि अभिभावक भी इस बात का खासतौर पर ध्यान दें कि वह अपने नाबालिक बच्चों के हाथ में गाड़ियां ना सौंपे।

ये है परिवहन विभाग के नए नियम

परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के वाहन चलाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं 16 से 18 साल तक के नाबालिक सिर्फ बिना गियर वाले वाहन ही चला सकते हैं, लेकिन पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई शहरों में मौजूदा समय में नाबालिग मोटरसाइकिल कार समेत कई तरह की गाड़ियां चलाते हुए नजर आते हैं। इन्हें नाबालिगों पर नकेल कसने के लिए बिहार परिवहन विभाग ने यह फैसला किया।परिवहन विभाग के इस फैसले से न सिर्फ लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटना के मामलों में कमी आएगी, बल्कि साथ ही कानून के निर्देशों का पालन भी संयुक्त रूप से होगा। सभी जिले के नवनियुक्त चलंत दस्ता सिपाही विभाग के इस फैसले को सख्ती से पालन करवाएंगे।

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