हॉस्पिटल, कोचिंग और मॉल में काम करने वाले को मिलेगा न्यूनतम मजदूरी, EPF, ESIC का मिलेगा लाभ

बिहार के सभी हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियो को अब न्यूनतम मजदूरी देना संस्थान के लिए अनिवार्य हो गया है। आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों को भी EPF, ESIC के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। श्रम सन्साधन विभाग की एक बैठक मे यह फैसला किया गया है। बीते दिनों श्रम संसाधन विभाग द्वारा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है और इस नए नियम को पूरे बिहार में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस नियम को लागू करने से पहले सभी कोचिंग, मॉल, हॉस्पिटल से उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारियो को दी जाने वाली वेतनमान की रिपोर्ट मांगी जायेगी और इस बात की जानकारी ली जाएंगे कि संस्थान द्वारा वहाँ कार्यरत कितने लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने का मकसद यह पता लगाना है और सुनिश्चित करना है कि काम करने वाले सभी लोगों को उनके द्वारा किए गए काम के बदले मे सही से वेतन मिल सके।

दरअसल यह फैसला उस शिकायत बाद लिया गया है जो कि निजी संस्थान के कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनो की गई थी। निजी संस्थान के कर्मचारियो का कहना था कि उनसे अधिक समय तक काम लिया जाता है और किसी भी तरह की सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है। शिकायत मिलते ही श्रम सन्साधन विभाग सक्रिय हो गया है और इसे गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्यवाही कर रहा है।

अब हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों को अगर न्यूनतम मजदूरी दी जाती है तो संस्थान पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। श्रम सन्साधन विभाग की बैठक मे लिए गए निर्णय के राज्य भर लागू होते ही सभी हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ बैठक की जायेगी, जिसमें उन्हें श्रम कानून की जानकारी दी जायेगी। गौर तलब है कि यह नया नियम निजी संस्थानों के साथ ही सरकारी सभी संस्थानों पर भी लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वाले संस्थान पर कार्रवाई की जायेगी।

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बता दे कि अब तक राज्य मे आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लाखों लोगों को इपीएफ और इएसआइसी की सुविधाओं से नहीं जोड़ा गया है, इसका प्रभाव यह होता है कि जब कर्मी बीमारी या किसी मुश्किल में पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति मे उसे आर्थिक संकट का सामना कराना पड़ता है। कर्मियों की जीवन के इन सब पहलु को ध्यान मे रखते हुए नये श्रम कानून के तहत बिहार में संविदा पर काम करने वालों कर्मियों को दोेनों सुविधाएं से लाभान्वित करने की तैयारी की गई है। राज्य भर में पूरी सख्ती से यह नियम लागू किया जाएगा। इसे लेकर विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

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